NHAI Anti Encroachment Drive: हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर अतिक्रमण हटाने का काम जारी, अब तक 358 कब्जों पर चला पीला पंजा
Encroachment removed from National Highway: हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश पर NHAI द्वारा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम जारी.
HP News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग से सभी अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी सिविल अदालत इसके बारे में सुनवाई नहीं करेगी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 30 जून तक पंथाघाटी से असीम ट्रेडिंग कंपनी तक पैदल पथ मार्ग के निर्माण को सुनिश्चित करने को कहा है. अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 4 जुलाई तक तलब की है.
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एनएच पर 500 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया है. इनमें अब तक 358 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं. आईएसबीटी टूटीकंडी से लेकर कनलोग, खलीनी, बीसीएस, पंथाघाटी और मैहली में अतिक्रमण हटाने का काम पूरा हो चुका है. आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ढली और मल्याणा में अतिक्रमण हटाएगा. यह अतिक्रमण हसन वैली तक हटाया जाना है.
अतिक्रमण हटाने से चार दिन पहले नोटिस
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर आनंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाया जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को खुद भी अतिक्रमण के बारे में जागरूक रहने की जरूरत है. यह ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से चार दिन पहले प्रतिवादी को नोटिस दिया जा रहा है. जिन लोगों ने नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उन अतिक्रमण को हटा रहा है. इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस की भी मदद ली जा रही है.
4 जुलाई तक सबमिट करनी है रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अतिक्रमण को हटाने के आदेश देते हुए कहा था कि सड़क किनारे बनाए गए फुटपाथ सार्वजनिक संपत्ति हैं. इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता. न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि ऐसी भूमि जो किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं हैं या स्थानीय अधिकारियों में निहित नहीं हैं, वह सरकार की संपत्ति हैं. सभी खाली भूमि पर सरकार का ही अधिकार है. जब तक कि कोई व्यक्ति अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाता. कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सभी कब्जे हटाकर स्टेटस रिपोर्ट 4 जुलाई तक सबमिट करने के लिए कहा है. इससे पहले ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सभी अतिक्रमण हटा लेगा.
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