Una News: दहेज में लड़के के कार मांगने पर लड़की ने शादी से किया इनकार, टूट गया रिश्ता
हिमाचल प्रदेश के ऊना में शादी के लिए लड़की वालों से दहेज की मांग की गई इसके बाद रिश्ता टूट गया. लड़की वालों ने मामले की शिकायत पुलिस में की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Himachal Pradesh Crime News: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के जिला ऊना (Una) में शादी के लिए दहेज मांगने का मामला सामने आया है. यह शादी हमीरपुर के रहने वाले लड़के और ऊना की रहने वाली लड़की के बीच हो रही थी. दोनों पक्षों के बीच सबकुछ ठीक था. तभी अचानक वर पक्ष ने दहेज की मांग कर दी. वधु पक्ष का आरोप है कि शादी के लिए उनसे गाड़ी, जेवर और नकदी की मांग की गई. जब उन्होंने दहेज देने से इनकार किया, तो वर पक्ष ने बरात न लाने की धमकी दी.
इस पर वधु पक्ष में रिश्ता तोड़ दिया और मामला क्षेत्रीय थाने में दर्ज करवा दिया. 19 फरवरी को लड़का-लड़की की चुनरी की रस्म हुई. 21 फरवरी को शगुन की रस्म पूरी की गई. इस दिन तक दोनों पक्षों के बीच सब ठीक चल रहा था. तभी अचानक बीच में दहेज की बात आई और रिश्ता टूट गया.
पुलिस कर रही मामले की जांच
वर पक्ष हमीरपुर के गलोड़ इलाके का रहने वाला है जबकि लड़की ऊना के बंगाणा की रहने वाली है. मामले की शिकायत लड़की के भाई ने दी है. पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है. शिकायतकर्ता भाई ने बताया है कि उनका शादी में 20 लाख रुपये खर्च हुआ और साथ ही उनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है. पुलिस दहेज लेने के एंगल से मामले की जांच कर रही है. एएसपी प्रवीण धीमान ने बताया है कि उन्हें इस मामले में शिकायत मिली है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.
दहेज की मांग करना कानूनन अपराध
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने-देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर पांच साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है. इसके तहत तीन साल की कैद और जुर्माना हो सकता है. धारा 406 के तहत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए तीन साल की कैद या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं.
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