Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) को हाईकोर्ट (High Court) ने मानहानि केस (Defamation Case) में नोटिस जारी किया है. बीजेपी नेता सुधीर शर्मा की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दायर किए गए मानहानि मामले में न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य ने नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी. बता दें कि ऊना की कुटलैहड़ विधानसभा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री कांग्रेस के बागी विधायकों पर जनकर बरसे थे.
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि बागी विधायक 15-15 करोड़ रुपये में बिके हैं. उन्होंने बागी विधायकों को सबक सिखाने का आह्वान किया. अदालत सुधीर शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान को आपत्तिजनक मानते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में उन्होंने हर्जाने के तौर पर पांच करोड़ रुपये का दावा किया. अदालत ने मीडिया में चार और पांच अप्रैल को प्रकाशित खबरों को भी आधार बनाया है. 25 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.
सुधीर शर्मा ने किया है मानहानि का दावा
सुधीर शर्मा की दलील दी है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आपत्तिजनक टिप्पणी से छवि को गहरा आघात लगा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने झूठे और अनर्गल आरोप लगाए. सुधीर शर्मा का कहना है कि 15 करोड़ के सबूत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पेश नहीं कर सके. मुख्यमंत्री के बयान पर सुधीर शर्मा ने मानहानि का दावा किया. गौरतलब है कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार को बगावत का सामना करना पड़ा था. राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का मामला सुर्खियां बनी थीं. हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की चार और विधानसभा की छह सीटों पर उपचुनाव 1 जून को कराया जायेगा.
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