Himachal News: हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान पुरस्कार पाने वाले अध्यापकों को मिलने वाली एक्सटेंशन के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है. हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्व वीरभद्र सरकार के दौरान लिए गए फैसले को बदला है. सरकार ने इस संदर्भ में जारी गाइडलाइन में बदलाव किया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, सम्मान पाने वाले शिक्षकों को एक्सटेंशन तो मिलेगी, लेकिन इन्हें पहले की तरह पूरी सैलरी नहीं मिलेगी. टीजीटी, जेबीटी, सीएचटी और पीईटी को हर महीने 20 हजार रुपए का मेहनताना दिया जाएगा.


एक्सटेंशन न लेने वाले टीचर्स को नकद इनाम


इसके अलावा पीजीटी और हेड मास्टर को 25 हजार रुपए और प्रिंसिपल को 30 हजार रुपए हर महीने का मानदेय मिलेगा. हिमाचल प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन में बदलाव करते हुए एक्सटेंशन पाने वाले शिक्षकों को प्रदेश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर करने की शर्त भी जोड़ दी है. इससे पहले एक्सटेंशन हासिल करने वाले शिक्षकों को उनके पुराने स्कूल में ही तैनाती दे दी जाती थी. गौरतलब है कि रिटायरमेंट से छह महीने पहले ही एक्सटेंशन के लिए शिक्षकों को आवेदन भी करना होगा.


सरकार ने नियमों में किया है बदलाव 


बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों के मुताबिक, नेशनल अवॉर्ड वाले शिक्षकों को दो साल और स्टेट अवार्ड शिक्षकों को एक साल की एक्सटेंशन का प्रावधान है. जो शिक्षक एक्सटेंशन नहीं लेगा, उसे सरकार क्रमशः 60 हजार रुपए और 40 हजार रुपए नकद इनाम भी देगी. दरअसल, इस संबंध में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने अवॉर्डी टीचर के एक्सटेंशन के नियमों में बदलाव किया है. सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहले सभी के एक्सटेंशन रद्द कर दी थी. इसे दो अवॉर्डी शिक्षकों ने कोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद सरकार ने भविष्य के लिए नियम तैयार कर दिए हैं.


ये भी पढ़ें: Himachal News: आपदा के बाद हिमाचल में पटरी पर लौट रही व्यवस्था, 80 दिन बाद मनाली पहुंची वोल्वो बस