Himachal Pradesh: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने हिमाचल प्रदेश में उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने वाली मांग हाईकोर्ट में वापस ले ली है. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायकों की तरफ से डिप्टी सीएम की नियुक्ति को खारिज करने से संबंधित मांग वापस ली गयी. वहीं, मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती वाले मामले में सुनवाई जारी रहेगी.
बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती सहित अन्य विधायकों ने उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधी मांग को वापस ले लिया, जबकि अन्य मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को जारी रखा है. इस मामले में अगली सुनवाई दो जनवरी को तय की गई है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ कर रही है. याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के बाद इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से बहस हुई.
12 बीजेपी विधायकों ने दायर की है याचिका
गौरतलब है कि बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती सहित 12 बीजेपी विधायकों ने उपमुख्यमंत्री समेत मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती दी है. याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की बतौर सीपीएस हुई नियुक्ति को चुनौती दी गई है.
उपमुख्यमंत्री को बड़ी राहत
इससे पहले उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी कोर्ट के समक्ष याचिका में की गई इस मांग को खारिज करने के लिए पिटीशन दायर की थी. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी की ओर से दायर याचिका में गलती के चलते इसे अनमेंटेबल बताया था. इस पर कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने इसे दुरुस्त कर लिया है. लेकिन, अब बीजेपी की ओर से याचिका में की गई इस मांग को वापस लेने के बाद उपमुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिली है.
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