Sanjauli Mosque Latest Update: हिमाचल प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद कमेटी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दे दिया है. संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की अनुमति मांगी थी. वक्फ बोर्ड की ओर से इस संबंध में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है.


इसके बाद मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू हो गया है. हिमाचल प्रदेश देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का कार्य शुरू करने का स्वागत किया है. देवभूमि संघर्ष समिति ने इसे सनातन समाज की बड़ी जीत बताया है. देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा है कि वह भविष्य में भी इस तरह के अवैध निर्माण और गतिविधियों पर पूरी नजर बनाए रखेगी और अवैध कब्जों को हटाने की लड़ाई लड़ती रहेगी.


लोगों से अवैध निर्माण पर नजर रखने का आह्वान


हिमाचल प्रदेश देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने प्रदेश के सभी लोगों का आह्वान किया है कि वे अवैध निर्माण और गतिविधियों को लेकर बेहद सतर्क रहें. इस तरह के मामलों से सामने आने पर इनकी सूचना संघर्ष समिति को भी दें.


भारत भूषण ने कहा कि संघर्ष समिति देवभूमि हिमाचल की पवित्रता बनाए रखने को लेकर आगे भी लड़ती रहेगी. समिति अपने स्तर पर भी अवैध निर्माण और गतिविधियों का पता लगा रही है. समिति ने खंड स्तर पर अपनी इकाई गठित की हैं, जिन्हें अवैध निर्माण की सूचना समिति के कार्यालय में देने के लिए कहा गया है.


प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR हो वापस- भारत भूषण 


हिमाचल प्रदेश देवभूमि भूमि संघर्ष समिति के राज्य संयोजक भारत भूषण ने जिला शिमला प्रशासन से भी अपील की है कि वह मस्जिद मामले में आंदोलन लड़ने वालों पर दर्ज एफआईआर वापस ले. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ इन लोगों की यह कोई निजी लड़ाई नहीं थी, बल्कि देवभूमि और यहां के लोगों के हित के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए दर्ज मामलों को वापस लेना चाहिए. भारत भूषण ने कहा कि अगर आंदोलन से जुड़े लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, तो आने वाले वक्त में इसके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा.


दो महीने में मामला निपटाने के आदेश भी जारी


बता दें कि संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण का मामला नगर निगम आयुक्त की अदालत में लंबित है. बीते 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने के निर्देश जारी किए थे. इससे पहले मस्जिद कमेटी ने खुद ही नगर निगम आयुक्त के समक्ष मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की पेशकश भी की थी. सोमवार को ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी नगर निगम आयुक्त को आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों में मामले का निपटारा दो महीने में करने के लिए कहा गया है. 


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