Union Budget 2024 for Himachal Pradesh: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को आम बजट पेश किया. तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का यह पहला बजट है. इस बजट में हिमाचल प्रदेश में बीते साल आई आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए मदद का ऐलान किया गया है.


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी, तब हिमाचल प्रदेश की मदद का जिक्र पॉइंट नंबर- 85 पर आया. हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर है. इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं.






'बजट में हर वर्ग का ध्यान'


हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गरीब, युवा, नारी और अन्नदाताओं से लेकर करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई है. यह बजट देश के युवाओं के हौसलों को उड़ान देगा. 


उन्होंने कहा, "कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने से लेकर उनके भंडारण और विपणन के क्षेत्र में निवेश से किसानों की बाजार में पकड़ और मजबूत होगी. इससे वह अपनी शर्तों पर अपने उत्पादों को बेच सकेंगे. यह बजट समाज को शक्ति देगा और युवाओं को अनगिनत अवसर देगा."


'हिमाचल के लिए वरदान से कम नहीं आर्थिक मदद'


पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बीते साल आई आपदा की वजह से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिया गया सहयोग, आपदा के बाद से राहत का इंतजार कर रहे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा.


जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र की ओर से सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का हार्दिक आभार व्यक्त किया है.


'पुराने टैक्स रिजीम में नहीं हुआ बदलाव'


मोदी सरकार 3.0 के इस पहले बजट में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत तीन लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि 3 से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा.


इसी तरह 7 से 10 लाख रुपये तक 10 फीसदी टैक्स, 10 से 12 लाख रुपये तक 15 फीसदी टैक्स, 12 से  15 लाख रुपये तक 20 फीसदी टैक्स और 15 लाख से अधिक तक 30 फीसदी टैक्स देना होगा. केंद्र सरकार की ओर से पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.


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