Immovable Property: हिमाचल सरकार का फरमान, तैनाती वाले स्थान पर अफसर नहीं खरीद सकेंगे संपत्ति
HP News: हिमाचल सरकार ने साल 2016 में अधिकारियों को जमीन और फ्लैट खरीदने की छूट दी थी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस छूट पर रोक लगा दी है.
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार ने अफसरों की तैनाती वाली जगह पर संपत्ति खरीदने पर रोक (ban on buying property) लगा दी है. सरकार ने अधिकारियों की 50 से ज्यादा श्रेणी को शामिल किया है. साल 2016 में इन अधिकारियों को जमीन खरीद में छूट दी गई थी, जिसे प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) के नेतृत्व वाले ने सरकार ने एक बार फिर रोक दिया है.
नई व्यवस्था के मुताबिक तैनाती वाली जगह पर अफसर जमीन नहीं खरीद सकेंगे. यही नहीं, तबादले के दो साल बाद भी जमीन खरीद पर रोक रहेगी. अधिकारी अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर भी जमीन नहीं खरीद सकते. हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
इससे पहले साल 1996 में लगाई गई थी रोक
इससे पहले यह रोक साल 1996 में लगाई गई थी. जनवरी 2016 में सरकार ने जमीन और फ्लैट खरीद की छूट दी थी, जिसे अब एक बार फिर बंद कर दिया गया है. उद्योग, श्रम, कृषि, जल शक्ति, आबकारी विभाग, राजस्व समेत 50 श्रेणियों के कई अधिकारी अब जमीन नहीं खरीद सकेंगे.
अधिकारियों के हित में लिया गया फैसला
हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि अधिकारियों की जनता में स्वच्छ छवि और प्रशासनिक सुधार के तहत यह फैसला लिया गया है. जनता से सीधे संपर्क वाले अधिकारियों पर यह फैसला लागू होगा. उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों को ही फायदा होगा. उनकी छवि जनता के बीच स्वच्छ बनी रहेगी.
यह श्रेणी आएगी दायरे में
हिमाचल प्रदेश में मंडलायुक्त, डीसी, एडीसी, एडीएम, एसी टू डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, एसपी, डीआईजी डीएसपी, एसएचओ, एसपी, कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट, डीएफओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर, जल शक्ति विभाग के अधिकारी, उप निदेशक, बीडीओ, सहायक आयुक्त कर एवं आबकारी, आबकारी विभाग के अन्य अधिकारी, सहायक नियंत्रण माप तोल, माप तोल विभाग के अधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी और ग्राम विस्तार अधिकारी अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर जमीन नहीं खरीद सकेंगे.
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