HP News: CPS नियुक्ति मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
CPS Appointment in Himachal Pradesh: हिमाचल में सीपीएस नियुक्ति मामले में उच्च न्यायालय की आज सुनवाई हुई जिसमें फैसला सुरक्षित रख लिया. इस मामले में 4 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा.
Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इस फैसले को रिजर्व रख लिया है. मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी. इस मामले में दिल्ली की वकील कल्पना देवी ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के साथ 12 विधायकों ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दी है. इन दोनों याचिकाओं पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुनवाई की.
मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को दी गई है चुनौती
हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. इसके अलावा मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति नियमों के भी विरुद्ध है. ऐसे में इन मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गैरकानूनी करार दिया जाना चाहिए. याचिका दाखिल होने के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार में सभी छह मुख्य संसदीय सचिवों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. इससे पहले सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इस याचिका को अनमेंटेबल बताते हुए खारिज करने की भी मांग उठाई थी. इस पर अदालत ने याचिका को दोष मुक्त करार देते हुए याचिका को मेंटेनेबल बताते हुए सुनवाई को जारी रखा था.
हिमाचल प्रदेश में छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति
हिमाचल प्रदेश सरकार में छह मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए हैं. इनमें कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, पालमपुर से आशीष बुटेल, बैजनाथ से किशोरी लाल, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, दून से राम कुमार और अर्की से संजय अवस्थी शामिल हैं. भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ फैसला सुनाएगी और इन विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव का पद छोड़ना पड़ेगा.
ये भी पढ़े: HP News: हिमाचल में लैंड एक्सटिंक्शन के 22 हजार मामले लंबित, 30 अक्टूबर को लगेगा मुटेशन कोर्ट