Himachal News: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. इस फैसले से प्राकृतिक आपदा में प्रभावित होने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि प्राकृतिक आपदा में प्रभावितों को 24 घंटे के अंदर ही आर्थिक सहायता दी जाएगी. किसी भी प्राकृतिक आपदा (Natural Calamity) में प्रभावित होने वाले लोगों को सरकार 25 हजार रुपए की आर्थिक राहत देगी. इससे पहले आर्थिक राहत देने में कई वक्त चला जाता था.


प्रभावितों को मिलेगी फौरी राहत


हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के निदेशक सुदेश मोक्टा (Sudesh Mokta) ने बताया है कि प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम संबंधी को 24 घंटे के अंदर आर्थिक सहायता के निर्देश दिए गए हैं. प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान है. इसमें से 25 हजार रुपए की राशि 24 घंटे के अंदर ही दे दी जाएगी. इसके अलावा बची हुई राशि का भुगतान भी चार दिन में हो जाएगा. इससे पहले इस राशि को जारी करने में समय लग जाता था. उन्होंने कहा कि इस राशि के समय पर जारी होने के चलते प्रभावितों के निकटतम परिजनों को राहत मिलेगी. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)  में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना का कवर न होने पर पांच हजार रुपए की राशि दी जाएगी.


यह प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में हैं शामिल


केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) की ओर से सूखा, भूकंप के कारण क्षति, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट, शीतलहर, सुनामी और चक्रवात को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा गया है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाहन दुर्घटना, नाव दुर्घटना, विषैला भोजन, आसमानी बिजली, पेड़ गिरना, गैर विस्फोटक, सांप का काटना, भूमि तूफान, आवारा पशुओं का प्रहार, कुत्ते का काटना, बिजली का करंट, अत्यधिक बारिश, महामारी फैलना, जमीन धंसना, हिमखंड, मधुमक्खियों का काटना और पानी में डूबने को राज्य विशिष्ट आपदाओं में शामिल किया है.


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