Himachal Pradesh Assembly Monsoon Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज (मंगलवार) एक अहम संशोधन विधेयक पारित हुआ. राज्य में अब बेटियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी. बेटियों की शादी 18 नहीं 21 साल की उम्र में होगी. 21 साल से पहले बेटी की शादी करवाना दंडनीय अपराध होगा. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में 'हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024' पारित किया गया.


अब विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जायेगा. मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधेयक पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से सदस्यों को आमंत्रित किया. सदन में बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया गया. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने विधेयक को बेटियों के लिए ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि अब लड़कियों को मानसिक और शारीरिक विकास के लिए वक्त मिलेगा.


हिमाचल में कितनी होगी बेटियों की शादी की उम्र? 


उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य राज्य भी बेटियों की शादी की उम्र को बढ़ाने का फैसला लेंगे. उन्होंने कहा कि राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद बेटियों से जुड़ा विधेयक कानून में तबदील हो जाएगा. कानून बनने के बाद 21 साल की उम्र से पहले बेटी की शादी करवाना दंडनीय अपराध होगा.


मंत्री धनीराम शांडिल ने बचपन के दौर को याद करते हुए बताया कि ग्रामीण इलाकों में बेटियों की शादी पांच या छह साल की उम्र होने पर कर दी जाती थी. ज्यादा से ज्यादा उम्र लड़कियों की शादी का 10 साल होता था. धीरे-धीरे देश भर में बदलाव का दौर देखने को मिला. आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश का कानून अन्य राज्यों के लिए नजीर बनेगा. उन्होंने सदन में बिल को पेश करने पर खुद को सौभाग्यशाली माना. 


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