CM Sukhwinder Singh Sukhu held Himachal cabinet meeting: शुक्रवार (12 जनवरी) को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की. बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने और निर्माताओं को सुविधा देने के हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति- 2024 को स्वीकृति दी है.



इस नीति के तहत राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृति देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से एक फिल्म फेसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा. साथ ही इसके लिए एक समर्पित वेब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा. हिमाचल में ज्यादा से ज्यादा फिल्म बनाने से न केवल यहां के लोगों का रोजगार बढ़ेगा बल्कि प्रदेश सरकार की भी कमाई हो सकेगी.

वार्षिक पीरियड आधार पर गेस्ट टीचर की भर्ती को सैद्धांतिक मंजूरी
इस बैठक में शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने और अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में ‘वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर’ को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद और सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति दी है.

लड़कियों की शादी की उम्र संबंधी संशोधन करने को स्वीकृति
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने और संबंधित नियमों के साथ अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की. बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई. इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी.

राज्य आबकारी विभाग का होगा पुनर्गठन
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना- 2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की. इस योजना के तहत विधवा और एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इसके अलावा राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग और जीएसटी एवं सम्बद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया. हिमाचल प्रदेश सरकार का दावा है कि इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा.

बिजली महादेव रोप-वे को स्वीकृति
बैठक में कुल्लू जिला में नेचर पार्क माहौल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति प्रदान की गई. इससे होने वाला लाभ केन्द्र और राज्य सरकार में 50-50 प्रतिशत आधार पर साझा किए जाएंगे. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में छह माह की छूट देने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम-1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी गई. यह लाभ दो से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा.