(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Fancy Number Auction: हिमाचल में 4 दिसंबर से शुरू हो रही है गाड़ियों के लिए VVIP नंबर की ई-नीलामी, जानिए शर्तें
Himachal Pradesh Fancy Number e-Auction: हिमाचल प्रदेश में फैंसी नंबर खरीदने के लिए 4 दिसंबर से नीलामी शुरू होने जा रहे है. परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है.
Fancy Number e-Auction in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में पसंदीदा गाड़ियों के लिए वीवीआईपी नंबर प्राप्त कर सकेंगे. परिवहन विभाग 4 दिसंबर से 0001 नंबर के लिए ई-ऑक्शन शुरू करने जा रहा है. न्यूनतम बोली पांच लाख रुपए से शुरू होगी. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला के लिए HP-63-F-0001, मंडी के लिए HP-33-G-0001 और धर्मशाला के लिए HP-68-C-0001 के लिए ई-नीलामी होगी.
हिमाचल वासियों को फैंसी नंबर लेने का मौका
परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी आवेदन कर सकता है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कारोबार कर रहे कारोबारी को कारोबार का प्रमाण पत्र देना होगा. फैंसी नंबर हासिल करने के लिए वेबसाइट https://himachal.nic.in/transport पर आवेदन किया जा सकता है.
बोली की शुरुआत पांच लाख रुपए से होगी
ई-ऑक्शन के लिए न्यूनतम बोली पांच लाख रुपये से शुरू होगी. प्रारंभिक पंजीकरण की राशि दो हजार रुपये रखी गई है. न्यूनतम बोली का 30 प्रतिशत 1 लाख 50 हजार रुपये अग्रिम जमा करवाना होगा. सफल बोली लगानेवाले के अलावा अन्य को राशि पांच दिनों में वापस कर दी जाएगी. रजिस्ट्रेशन सोमवार 4 दिसम्बर सुबह 10 बजे से शनिवार 9 दिसम्बर की शाम 5 बजे तक होगा. ई-नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन रविवार को नहीं किया जा सकेगा.
पूरी धनराशि जमा नहीं करने पर क्या होगा?
फैंसी नंबर की इच्छा रखने वाले आवेदक केवल ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं. बोली न्यूनतम कीमत 5 लाख रुपये की 20 प्रतिशत राशी की बढ़ोतरी के साथ होगी. ई-नीलामी का नतीजा रविवार शाम 5 बजे घोषित कर दिया जाएगा. सफल बोली लगानेवाले को बकाया राशि 13 दिसम्बर तक जमा करवाना सुनिश्चित करना होगा. बकाया राशि जमा करने के बाद फैंसी नंबर आवंटित किया जाएगा. अगर सफल आवेदक किसी कारण विशेष पंजीकरण चिन्ह लेने में असमर्थ रहता है, तो उसकी जमा करवाई गई 30 प्रतिशत अग्रिम राशि वापस नहीं होगी. राशी सरकारी कोष में जमा हो जाएगी.