Himachal Pradesh: बेटी के जन्म पर 10 हजार रुपये देती है सरकार, बस करना होगा ये काम
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए बेटी है अनमोल योजना शुरू की है. इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की बेटी को 12 हजार रुपये देने का प्रावधान है.
Himachal Pradeh News: देश में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है. कहा जाता है कि अगर बेटी पढ़ी-लिखी होगी, तो समाज पढ़ा लिखा होगा. बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेटी है अनमोल योजना की शुरुआत की है. हिमाचल प्रदेश की गरीब परिवार से संबंध रखने वाली बेटियों को प्रदेश सरकार सहारा दे रही है. हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना के तहत सरकार ने बेटियों की पढ़ाई के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देने का जिम्मा उठाया है.
बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हो रहा काम
बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर प्रदेश सरकार 10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति पोस्ट ऑफिस या फिर बेटी के बैंक खाते में जमा करती है.पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक 300 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की आर्थिक सहायता किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दी जाती है. इसके बाद बेटी जब बारहवीं कक्षा से आगे स्नातक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखती है, तो उसे 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार इस योजना पर 32.81 करोड़ रुपये खर्च चुकी है. प्रदेश भर में अब तक 26 हजार 535 बेटियों इस योजना का लाभ मिला है.
दो बेटियां उठा सकती हैं इस योजना का फायदा
इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की बेटी को 12 हजार रुपये देने का प्रावधान है. एक परिवार की केवल दो बेटियां ही इस योजना का फायदा उठा सकती हैं. इस योजना की शुरुआत लिंगानुपात में सुधार करने और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई है. इसके आलावा लड़की 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद इस धनराशि को अपने बैंक खाते से निकाल सकती है. इस योजना का फायदा लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन किया जा सकता है.
आवेदन करने के लिए यह प्रमाण पत्र जरूरी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है. योजना का फायदा लेने के लिए आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए. इस योजना के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक कॉपी, बीपीएल राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र का होना जरूरी है. ऑनलाइन माध्यम से इस योजना का लाभ पाने के लिए हिमाचल ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस योजना से संबंधित जानकारी के लिए सरकार ने 1800-180-80768 लाइन नंबर भी जारी किया है. इसके अलावा helpdesk.edistrict.itl@gmail.com ई-मेल पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
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