SP इल्मा अफरोज के ट्रांसफर पर लगा स्टे हाईकोर्ट ने हटाया, अब कहीं भी हो सकेगा तबादला
SP Ilma Afroz: हिमाचल हाई कोर्ट ने एसपी इल्मा अफरोज के तबादले पर लगी रोक हटा दी है. जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की पीठ ने इससे पहले उनकी जांच पर भरोसा जताया था और उनके तबादले पर रोक लगाई थी.

SP Ilma Afroz: हिमाचल हाई कोर्ट ने 10 जनवरी को एक याचिका की सुनवाई के दौरान एसपी इल्मा को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे. 9 सितंबर 2024 को जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली बेंच ने भी एक आपराधिक मामले की जांच में इल्मा अफरोज पर भरोसा जताया था और कोर्ट की अनुमति के बिना उनके तबादले पर रोक लगाई थी. अब यह रोक हट गई है. एसपी के तबादले पर दून के विधायक से टकराव के बाद ये स्थिति बनी थी.
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए का कि यह सरकार का अधिकार है कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की तैनाती कब, कहां और कैसे करनी है. कोर्ट किसी अधिकारी की नियुक्ति से जुड़े सरकार के विशेषाधिकार में दखल नहीं दे सकता, बस शर्त यह है कि सरकार की नीयत साफ और स्पष्ट हो.
याचिका में क्या कहा गया था?
याचिकाकर्ता सुच्चा सिंह ने अपनी का कहना था कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में कई ड्रग और खनन माफिया एक्टिव हैं, जिन्हें अवैध काम करने से रोका जाना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रग माफिया और खनन माफिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने में विफल रही है.
याचिका में लिखा गया है कि इल्मा अफरोज की बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़, जिला सोलन में तैनाती से वहां की जनता कानून के हाथों सुरक्षित महसूस करेगी और सभी ड्रग माफिया और खनन माफिया के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी.
कोर्ट ने याचिका क्यों की खारिज?
सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी अधिकारी के स्थान और कानूनन निर्धारित समय से ज्यादा वक्त के लिए नियुक्ति की मांग को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता. हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी अधिकारी की नियुक्ति से जुड़े सरकार के अधिकारी में दखल नहीं दे सकता. कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुच्चा सिंह की याचिका को अमान्य और गुणवत्ताहीन करार देते हुए खारिज कर दिया है.
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