हिमाचल हाईकोर्ट से HPTDC को राहत! नौ होटलों को इतने दिनों तक खुले रखने की अनुमति
Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से पर्यटन विकास निगम को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने नौ होटलों को अगले साल 31 मार्च तक खुला रखने के आदेश दिए हैं.
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हल्की राहत मिली है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने फिलहाल नौ होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुला रखने के लिए कहा है. इससे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने पर्यटन निगम के 18 होटल को बंद करने के आदेश जारी किए थे. इस फैसले में संशोधन के लिए राज्य सरकार की ओर से आवेदन किया गया था. इसी आवेदन पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पर्यटन विकास निगम को यह राहत दी है.
इन नौ होटलों को कुछ वक्त की राहत
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने होटल पैलेस चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नग्गर और धौलाधार को खुले रखने के आदेश दिए हैं. इससे पहले 18 नवंबर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पर्यटन विकास निगम के 18 होटल बंद करने के आदेश दे दिए थे.
इसके लिए 25 नवंबर का वक्त दिया गया था. अदालत ने अपने आदेश में हम स्पष्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक अदालत के आदेश की अनुपालना करवाएंगे. वे इन आदेशों की अनुपालना के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे.
इन 18 होटलों को बंद करने के थे आदेश
हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने जिन 18 होटलों को बंद करने के लिए कहा था, उनमें पैलेस होटल चैल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागु, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर और होटल शिवालिक परवाणू शामिल थे. नए आदेशों में नौ होटलों को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है.
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