Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट ने तलब किया डिप्टी CM को दिलाई गई शपथ का रिकॉर्ड, जानें-क्या है पूरा मामला
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती समेत अन्य 12 विधायकों ने याचिका दाखिल की है.
Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में कांग्रेस (Congress) सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) की खंडपीठ ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को दिलाई गई शपथ का संपूर्ण रिकॉर्ड तलब किया है. जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अन्य मंत्रियों को दिलाई गई शपथ का रिकॉर्ड भी पेश करने के लिए कहा है. इससे पहले हुई सुनवाई में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के आवेदन पर हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया था.
हिमाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती समेत अन्य 12 विधायकों ने याचिका दाखिल की है. मुख्य याचिका की सुनवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से कोर्ट में आवेदन दाखिल कर आग्रह किया गया था कि उनकी नियुक्ति कानूनी रूप से सही है. ऐसे में उनका नाम याचिका से हटा देना चाहिए. इसी मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही फैसला रिजर्व रख लिया है. शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि उप मुख्यमंत्री की शपथ से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करना जरूरी है.
हिमाचल हाईकोर्ट ने तलब किया रिकॉर्ड
कोर्ट ने अन्य कैबिनेट मंत्रियों के शपथ का रिकॉर्ड भी पेश करने के लिए कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई चार नवंबर को तय की गई है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विवेक सिंह ठाकुर और विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रार्थी के खिलाफ दाखिल याचिका में राहत की मांग की गई है. प्रभावित पक्ष होने के नाते यह आवेदन प्रथम दृष्टया खारिज भी हो सकता है, लेकिन, अदालत में इस आवेदन पर फैसला लिखते समय पाया कि प्रार्थी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से मेरिट के आधार पर बहस की गई है.
ऐसे में आवेदन पर फैसला देने से पहले हाई कोर्ट ने शपथ के रिकॉर्ड का अवलोकन करने का फैसला किया. हिमाचल हाईकोर्ट ने शपथ के दौरान डिप्टी सीएम के साथ मंत्री परिषद के सदस्यों को दी जा रही सेवाओं के संबंध में जारी की गई अधिसूचना, परिपत्र, ऑफिस ऑर्डर और अन्य दस्तावेज का रिकॉर्ड तलब किया है.