Himachal Pradesh Cabinet Decisons: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की. 11 दिसंबर को दो साल के कार्यकाल पूरा होने का कार्यक्रम आयोजित करने के बाद अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. मंत्रिमंडल की बैठक में होमस्टे से जुड़े नियमों को नोटिफाई करने का फैसला लिया गया है. इसका सीधा फायदा हिमाचल प्रदेश के लोगों को होगा.


हिमाचल प्रदेश होम स्टे रुल-2024 होंगे नोटिफाई


हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम- 2024 को अधिसूचित करने का फैसला ले लिया है. अब नए प्रावधानों के मुताबिक, इसमें हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसमें हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकायों या किसी अन्य विभाग से NOC लेने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा होम स्टे में रेनवाटर हार्वेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा.


तंबाकू उत्पादों पर रोड टैक्स होगा 6.75 रुपये 


मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों पर रोड टैक्स को 4.50 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 6.75 रुपये प्रति किलो करने का फैसला लिया है. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के कोटा पाब, हलाहां, थोटा जाखल, उतरई, नाया पिंजौड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इनके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति दी है. बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के केलांग पुलिस थाना के अन्तर्गत सरचू में स्थाई पुलिस चौकी खोलने का फैसला लिया भी गया है.


उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों की नियुक्ति


मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उद्योग विभाग में 80 खनन रक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 से 30 साल की आयु सीमा तय करने के मापदंड को मंजूरी दी गई है. सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 26 पद, शिक्षा विभाग में पंजाबी भाषा के 17 अध्यापकों और उर्दू भाषा के 14 अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई. मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में किसी भी संस्थान में अल्पकालिक रिक्तियों की वजह से होने वाले अंतराल को भरने के लिए प्रति घंटा आधार पर गेस्ट टीचर की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है.


आपदा प्रभावितों को भी राहत


सुक्खू मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के समेज और रामपुर, जिला कुल्लू के जाओ-बागीपुल, निरमंड और जिला मंडी के टिक्कम थालू-कोट समेत आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का फैसला किया. इस पैकेज के तहत पिछले साल की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपये बढ़ाकर सात लाख रुपये किया जाएगा.


इसके साथ कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश मानते हुए सीधी भर्ती में एसएमसी अध्यापकों (पीजीटी/डीपीई) के लिए पांच प्रतिशत एलडीआर कोटा शामिल करने को मंजूरी दी गई, जिसे शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में शामिल किया जाएगा. शिक्षा विभाग में 11 साल की डेली वेज और पार्ट टाइम सेवा पूरी कर चुके करीब 928 अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियमित करने का फैसला लिया गया. 


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