Himachal Pradesh News Today: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती दी है. अभिषेक मनु सिंघवी ने व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचकर याचिका दायर की. इस याचिका में कहा गया है कि ड्रा ऑफ़ लॉट्स के जिस नियम के तहत हुए चुनाव हारे हैं, वह गलत है. उन्होंने उच्च न्यायालय से इस चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है. 


अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि पर्ची में जिसका नाम निकले, वह चुनाव हार जाए. ऐसा कोई नियम नहीं है. यह सिर्फ परंपरा के तौर पर प्रचलन में आ गया. उन्होंने चुनाव में ड्रा ऑफ़ लॉट्स की इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग उठाई है. 


अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन दोनों को मिले थे 34-34 वोट
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 68 में से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को 34 और बीजेपी के हर्ष महाजन को भी 34 वोट पड़े थे. दोनों पक्षों में 34-34 वोट पड़ने के बाद नियमों के मुताबिक ड्रा ऑफ़ लॉट्स अपनाया गया. पर्ची में जिसका नाम निकला वह चुनाव हार गया. पर्ची में अभिषेक मनु सिंघवी का नाम निकला था और ऐसे में चुनाव में हर्ष महाजन की जीत हो गई थी.


6 कांग्रेस विधायकों ने की थी क्रॉस वोटिंग
हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान छह कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी. जिस वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले. जिसके बाद ड्रा ऑफ़ लॉट्स के तहत टॉस हुआ और बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन ने बाजी मार ली. वहीं क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था. हिमाचल में राजनीति में इस दौरान काफी उथल-पुथल मच गई थी. जिसके बाद बागी विधायकों ने बीजेपी का दामन दाम लिया था.


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