Shimla Nagr Nigam Hoardings: हिमाचल प्रदेश (HP) के शिमला नगर निगम (Shimla Municipal Corporation) में अब बिना परमिशन होर्डिंग लगाना भारी पड़ सकता है. नगर निगम में बिना परमिशन लगाए जा रहे होर्डिंग्स को लेकर अपना रवैया और ज्यादा सख्त कर लिया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) के आदेशों के बाद नगर निगम प्रशासन की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है. इन नंबर पर संपर्क कर अनाधिकृत पोस्टर, हार्डिंग और बोर्ड की जानकारी नगर निगम को दी जा सकती है.

 

शहर में बिना परमिशन पोस्टर लगाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. शिमला नगर निगम के एमसी एक्ट में भी जुर्माना राशि का प्रावधान है. शहर में लगे अनाधिकृत पोस्टरों की जानकारी 1916 और 98052-26492 पर दी जा सकती है. शिमला नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि शहर भर में ज्यादातर होर्डिंग परमिशन के बाद ही लगाए गए हैं, लेकिन बिना परमिशन के शहर में होर्डिंग लगाने वाले लोगों से भी नगर निगम प्रशासन सख्ती से पेश आएगा. उन्होंने कहा कि आम जनता भी नगर निगम प्रशासन के सहयोग के लिए शिकायत कर सकती है.

 

शिमला नगर निगम की वेबसाइट पर भी दिए गए हैं नंबर

उन्होंने कहा कि नगर निगम एक्ट में अनाधिकृत होर्डिंग पर 10 हजार रुपये के जुर्माने तक का प्रावधान है. आशीष कोहली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक टोल फ्री नंबर नगर निगम की वेबसाइट पर भी दे दिए गए हैं. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से मामले में तैनात किए गए नोडल अधिकारी डीएसपी हेड क्वार्टर का नंबर भी वेबसाइट पर उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन की सुविधा के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है. नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि अनाधिकृत होर्डिंग पर रोजाना 500 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है.

 

शिमला शहर होगा और स्वच्छ

आशीष कोहली ने बताया कि इलाके के कनिष्ठ अभियंता की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने इलाके में अनाधिकृत होर्डिंग पर कार्रवाई करें. हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में जानी जाती है. ऐसे में जगह-जगह बिना परमिशन लगाए गए होर्डिंग शहर की सुंदरता को भी खराब करते हैं. नगर निगम शिमला की ओर से होर्डिंग लगाने के लिए स्थानों का चयन किया गया है. ऐसे में अनाधिकृत जगह पर होर्डिंग लगाकर शहर की सुंदरता भी खराब हो रही है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए टोल फ्री नंबर जारी करने के आदेशों के बाद शहर को और अधिक स्वच्छ बनने में मदद मिलेगी.