(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Himachal: ठियोग में आपदा प्रभावितों को 22.81 करोड़ की मदद, CM सुक्खू बोले- 'बिना केंद्र सरकार...'
Himachal Special Raahat Package: शिमला के ठियोग में आपदा प्रभावितों को 22.81 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की गई. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार बिना केंद्र के राहत राशि दे रही है.
Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में इसी साल जुलाई-अगस्त के महीने में आए आपदा ने व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया. प्रदेश में भारी बारिश की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए. राज्य सरकार प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत राहत राशि वितरित कर रही है. आपदा से प्रभावित परिवारों के ‘पुनर्वास’ के लिए जिला शिमला के आपदा प्रभावितों को ठियोग के आलू ग्राउंड में 22.81 करोड़ रुपये की धन राशि दी.
पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि के रूप में 395 प्रभावित परिवारों को पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपये के तौर पर 11.85 करोड़ रुपये दिए गए. इसके अलावा अन्य 1 हजार 840 प्रभावितों को 10.96 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की. आपदा के दौरान जिला शिमला में 395 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 458 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है. शिमला में 354 किसानों को पशुधन का नुकसान हुआ है.
बिना केंद्र सरकार के कर रहे हैं मदद- सीएम सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों की मदद बिना केंद्र सरकार की सहायता की जा रही है. उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र सरकार ने प्रदेश में आई आपदा के लिए कोई भी विशेष राहत पैकेज नहीं दिया है. यही नहीं, जब विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर प्रस्ताव आया, तो बीजेपी का कोई भी विधायक इसके समर्थन में सामने नहीं आया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने खर्च कम करके प्रभावित परिवारों की मदद का संकल्प लिया है.
4 हजार 500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज
हिमाचल सरकार ने 4 हजार 500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज जारी किया है. इसके तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को साढ़े पांच गुना बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है. इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे को 25 गुना बढ़ाते हुए चार हजार रुपये से एक लाख रुपये और पक्के घर को आंशिक क्षति होने पर मुआवजे को साढ़े 15 गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है.
कृषि योग्य भूमि की मुआवजा राशि पर बढ़ाई
इसके अलावा दुकान और ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे को 25 हजार रुपये से चार गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है. गौशाला को हुए नुकसान की भरपाई की राशि 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई है. कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि को 3 हजार 615 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति बीघा कर दिया है. फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति बीघा को आठ गुना बढ़ाकर चार हजार रुपये किया गया है.