हिमाचल हाई कोर्ट से HPTDC को राहत, 18 होटल बंद करने के आदेशों पर डबल बेंच का स्टे
Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट की डबल बेंच ने होटल बंद करने के आदेशों पर स्टे लगा दिया है.
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने फिलहाल होटल बंद करने की आदेशों पर स्टे लगा दिया है. मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी, 2025 को होगी.
इससे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने कम ऑक्युपेंसी के चलते 18 होटल को बंद करने का फैसला सुनाया था. बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने पर्यटन निगम को राहत देते हुए नौ होटलों को 31 मार्च, 2025 तक खुला रखने के आदेश दिए थे.
हाई कोर्ट में HPTDC प्रबंधन का एफिडेविट
सोमवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की. हिमाचल पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन में कोर्ट में एक एफिडेविट दिया. इसमें निगम के होटल से रिटायर्ड सभी क्लास- 4 कर्मचारियों को एक महीने में एरियर देने की बात कही गई. साथ ही 10 दिनों के अंदर 65 साल से ज्यादा उम्र के सभी क्लास- 4 के रिटायर्ड कर्मचारियों को 50 फीसदी एरियर देने की बात भी कही गई है. निगम के सभी कर्मचारियों का एरियर 30 जून, 2025 तक चुका दिया जाएगा.
इन होटलों को बंद करने के थे आदेश
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जिन 18 होटलों को बंद करने के लिए कहा था, उनमें पैलेस होटल चैल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागु, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर और होटल शिवालिक परवाणू शामिल थे.
इसे भी पढ़ें: CM सुक्खू ने की बैलट पेपर पर चुनाव कराने की मांग तो प्रतिभा सिंह बोलीं, 'हमारे चाहने से नहीं होगा'