HRTC Bus Fare: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में महिलाओं को एचआरटीसी बस में 50 फीसदी की छूट मिलती रहेगी. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) में 50 फीसदी छूट खत्म करने के मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट में जस्टिस तरलोक चौहान (Tarlok Chauhan) और वीरेंद्र सिंह (Virender Singh) की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की इस योजना से ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को लाभ मिला है.


याचिका पर सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं को एचआरटीसी बस में 50 फीसदी छूट मिलने से ग्रामीण इलाकों में साधनहीन परिवार की बेटियों को आगे बढ़ने का मौका है. इससे बसों में महिलाओं के बीच सुरक्षा का भाव भी बढ़ा है. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने 6 जून 2022 को महिलाओं के लिए एचआरटीसी बस में 50 फीसदी छूट की अधिसूचना जारी की थी. इससे पहले महिलाओं को बस में सफर करने पर 25 फीसदी की छूट मिलती थी. सरकार की ओर से दी गई यह छूट केवल हिमाचल प्रदेश के भीतर ही लागू होती है.


निजी बस ऑपरेटर रमेश कमल ने दायर की थी याचिका
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बसों में 50 फीसदी छूट को खत्म करने की याचिका निजी बस ऑपरेटर रमेश कमल ने दायर की थी. याचिकाकर्ता रमेश कमल ने कहा था कि सरकार की इस छूट की वजह से निजी बस ऑपरेटरों को नुकसान का झेलना पड़ रहा है. इसी तरह सरकार की ओर से ग्रीन कार्ड की सुविधा के चलते भी निजी बस ऑपरेटर परेशानी से जूझ रहे हैं. अपने इन तथ्यों को लेकर याचिकाकर्ता ने इस छूट को रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, याचिकाकर्ता को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली.


ये भी पढ़ें- Himachal: पर्यटकों के लिए स्पेशल ऑफर, क्रिसमस और नए साल पर इतने रुपये में करें पहाड़ों की सैर