IPS Ilma Afroz: आईपीएस इल्मा अफरोज मामले में आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में क्या हुआ? जानें
IPS Ilma Afroz Case: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने SP बद्दी की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई की. इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में शुक्रवार (10 जनवरी) को SP बद्दी की नियुक्ति से जुड़े मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई. गुरुवार (9 जनवरी) को हाई कोर्ट ने तीन IPS अधिकारियों का पैनल मांगा था. इस पर राज्य सरकार की ओर से फिलहाल असमर्थता जाहिर की गई.
हिमाचल प्रदेश सरकार में महाधिवक्ता अनूप रतन के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर होना नियमित प्रक्रिया है. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से अभी पैनल नहीं दिया जा सकता है. आने वाले वक्त में पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर की संभावना जतायी है.
3 अधिकारियों का पैनल देना अभी संभव नहीं
राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया है कि इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम के नियम 56 के पत्र का पालन किया जाएगा. महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि ट्रांसफर केवल एक जिला में नहीं होनी है, बल्कि अन्य जिलों में भी नियमित प्रक्रिया के तहत यह काम किया जाना है. ऐसे में अभी तीन अधिकारियों का पैनल देना संभव नहीं है.
28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत संधावालिया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की बेंच ने इस मामले को पुरानी बेंच पर ट्रांसफर करने के लिए कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी 2025 को होगी. इससे पहले मामले की सुनवाई जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा कर रहे थे. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली डबल बेंच ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है. फिलहाल इस मामले में लिखित आदेशों का इंतजार है.
IPS इल्मा अफरोज पुलिस मुख्यालय में दे रही सेवाएं
गौरतलब है कि, पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया था कि IPS इल्मा अफरोज ने खुद ही ट्रांसफर की मांग की थी. इस पर भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आखिर इल्मा अफरोज खुद को ट्रांसफर करने के लिए कैसे कह सकती हैं. वह किस आधार पर ट्रांसफर मांग रही थी, जबकि कोर्ट ने यह कहा था कि बिना कोर्ट की अनुमति के SP बद्दी ट्रांसफर न किया जाए.
गौर हो कि IPS इल्मा अफरोज को दोबारा एसपी बद्दी तैनात किए जाने के संबंध में सुच्चा सिंह नाम के व्यक्ति ने याचिका दायर की हुई है. इस याचिका में इल्मा अफरोज को दोबारा एसपी बद्दी नियुक्ति देने की मांग उठाई गई है. मौजूदा वक्त में IPS अधिकारी इल्मा अफरोज शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय में फिल्हाल सेवाएं दे रही हैं.
याचिका में क्या कहा गया है?
दायर की गई याचिका में प्रार्थी सुच्चा सिंह की ओर से कहा गया है कि IPS इल्मा अफरोज की बद्दी पुलिस अधीक्षक के तौर पर नियुक्ति से वहां की जनता खुद को सुरक्षित महसूस करेगी. वह जब बद्दी पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम कर रही थी, तब से वहां माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही थी.
प्रार्थी सुच्चा सिंह का कहना है कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में ड्रग माफिया और खनन माफिया अवैध कार्य करने के आदी हैं. इस क्षेत्र की पुलिस इन ड्रग माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने में विफल रही है.
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