Kullu Mosque News: हिमाचल प्रदेश में अवैध तौर से निर्मित मस्जिदों को गिराने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया है कि राज्य में कोई अवैध मस्जिद नहीं है. हालांकि संगठन का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में मैप की मंजूरी में देरी एक समस्या पैदा कर रही है.


न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मस्जिद गिराने की मांग को लेकर कुल्लू में यात्रा निकालने वाले हिंदू संगठनों की सोमवार (30 सितंबर) को पुलिस के साथ झड़प हो गई. 'हिंदू धर्म जागरण यात्रा' के प्रदर्शनकारियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान मंदिर से अखाड़ा मस्जिद तक मार्च किया. बड़ी संख्या में लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, भगवा झंडे और तख्तियां लेकर कुल्लू में मस्जिद को गिराने का आह्वान कर रहे थे.


अवैध मस्जिदों को गिराने का मामला कैसे गरमाया?


स्थानीय वाद्ययंत्र बजाते संगीतकारों और पारंपरिक पोशाक में महिलाओं ने यात्रा का नेतृत्व किया. 30 अगस्त को शिमला के उपनगरीय इलाके मल्याणा इलाके में एक मुस्लिम नाई और एक हिंदू व्यापारी के बीच झड़प के बाद अवैध रूप से निर्मित मस्जिदों को गिराने की मांग शुरू हुई, जो सांप्रदायिक विवाद में बदल गई. 


हिंदू समूह मस्जिदों को ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये अनअथॉराइज्ड हैं, जबकि बड़े पैमाने पर निवासी मांग कर रहे हैं कि राज्य में आने वाले बाहरी लोगों की पहचान की जाए.


हिमाचल में कोई भी मस्जिद अवैध नहीं- मुस्लिम संगठन


इस बीच, मुस्लिम कल्याण समिति, मंडी के अध्यक्ष नहीम अहमद ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा, ''हिमाचल प्रदेश में कोई भी मस्जिद अवैध नहीं है, लेकिन मैप को मंजूरी मिलने और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में देरी हुई है. अवैध पाए जाने पर हम खुद ही निर्माण हटा देंगे.''   उन्होंने ये भी कहा कि रविवार (29 सितंबर) को मंडी के बल्ह क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों की बैठक हुई.


नहीम अहमद ने कहा, ''यह निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय की एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी और वे मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें मौजूदा स्थिति से अवगत कराएंगे. मुस्लिम नेताओं का विचार है कि कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं और ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाया जाना चाहिए.'' उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जांच की जानी चाहिए.


इससे पहले, रविवार (29 सितंबर) को कुल्लू जिला अथॉरिटी ने कहा कि अखाड़ा बाजार में मस्जिद अवैध नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में मस्जिद के क्षेत्र और इसके द्वारा कवर किए गए वास्तविक क्षेत्र के बीच कुछ अंतर था. इसके नियमितीकरण का मामला शहर और देश नियोजन विभाग के पास लंबित था. मस्जिद का कुल क्षेत्रफल 980 वर्ग मीटर है और लगभग 150 वर्ग मीटर का विचलन (Deviation) पाया गया.


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