Himachal Pradesh News: जिला कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी जामा मस्जिद को लेकर खूब विवाद पसरा हुआ है. इसे लेकर हिंदू संगठनों ने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है. इस बीच जामा मस्जिद विवाद लेकर जिला कुल्लू प्रशासन सामने आया है. प्रशासन ने तथ्य और रिकॉर्ड के साथ जामा मस्जिद को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. 


कुल्लू सदर के एसडीएम विकास शुक्ला ने कहा कि छह बिस्वा जमीन पर बनी मस्जिद अवैध नहीं है. इसका नक्शा भी पास है. इसके नियमितीकरण का मामला राज्य सरकार के पास लंबित है.


कब्जा वक्फ बोर्ड के पास
कुल्लू में एसडीएम विकास शुक्ला ने कहा कि मस्जिद आबादी फाटी, रघुनाथपुर, जिसका कब्जा वक्फ बोर्ड पंजाब के पास है. साल 1970 में वक्फ बोर्ड की सूची निकलती है. छह बिस्वा में मस्जिद बनी है, बाकी जमीन पर दुकानें हैं. इसके बाद साल 1999 में तीन मंजिल मस्जिद के निर्माण के लिए अनुमति मांगी थी, जो मिल भी गई थी. 


साल 2012 में विश्व हिंदू परिषद की ओर से शिकायत दर्ज की गई कि मस्जिद में अवैध निर्माण हो रहा है. इसके बाद सभी विभागों ने जांच की. इस बारे में एक रिपोर्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग- TCP को भेजी गई. इस पर टीसीपी ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए थे. शिकायत में यह कहा गया था कि जहां मस्जिद बनी है, वह रिहायशी इलाका है. भूकंप आने की स्थिति में यहां नुकसान हो सकता है.


नियमितिकरण का मामला है लंबित
इसके बाद राज्य सरकार ने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मांगा था. साल 2019 में नगर परिषद कुल्लू ने संशोधित मैप, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट निदेशक स्तर पर जमा किया. 150 वर्ग मीटर का नियमितीकरण मांगा है. इसको निदेशक स्तर पर भेजा गया है, जहां यह मामला लंबित है. 


इसके साथ नक्शे, पेपर, सरकार को भेजे गए हैं. एसडीएम विकास शुक्ला ने कहा कि मस्जिद अवैध नहीं है. इसके नियमितीकरण का मामला उच्च अधिकारियों के पास लंबित है.


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