Liquor Shops Close 48 hours In Shimla: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में नगर निगम शिमला के चुनाव (MC Shimla Election) होने हैं. इसके मद्देनजर शिमला में 48 घंटे के लिए शराब के ठेके बंद रहेंगे. जिला शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी (Aditya Negi) ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं. शिमला में पंचायती राज संस्थाओं के लिए दो मई को वोटिंग होनी है. इससे 48 घंटे पहले शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. जिला उपायुक्त ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-R के तहत यह प्रतिबंध लगाया है.


शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध


जिला प्रशासन के आदेशों के मुताबिक, स्पिरिट युक्त, मादक शराब और इस प्रकृति के अन्य पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगा. नगर निगम शिमला के क्षेत्र में किसी होटल, खानपान घर, कैंटीन, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक के साथ प्राइवेट जगह पर मतदान की समाप्ति के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान बेचने, देने या वितरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जिला शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 और राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-R और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.


क्यों लगाया गया है प्रतिबंध?


दो मई को नगर निगम शिमला के चुनाव हैं. इससे पहले जिला प्रशासन इन चुनावों को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराने के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है. हर बार चुनाव से पहले नियमों के तहत इस प्रतिबंध को लगाया जाता है. अमूमन चुनाव में शराब बांटने को बेहद आम माना जाता है. ऐसे में चुनाव आयोग जगह-जगह पर नाके लगाकर भी शराब वितरण पर रोक लगाने की कोशिश करता है.


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