Shimla News: नगर निगम शिमला चुनाव में प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को खर्च का विशेष ध्यान रखना होगा. तय सीमा से अधिक खर्च करने पर प्रत्याशियों की सदस्यता भी जा सकती है. नगर निगम शिमला चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी सिर्फ एक लाख रुपए तक की राशि प्रचार के लिए खर्च कर सकेंगे. इससे अधिक राशि खर्च करने पर प्रत्याशी की सदस्यता जाने का प्रावधान है. यानी प्रत्याशियों को अपना सारा प्रचार तय रकम में ही निपटाना होगा. इस बाबत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम शिमला चुनाव को लेकर जिला प्रशासन बैठक भी कर चुका है.
21 अप्रैल को नामांकन वापस लेने का दिन
नगर निगम शिमला चुनाव में प्रेक्षक खर्च की निगरानी करेंगे. 13 अप्रैल, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को प्रत्याशी अपना नामांकन भर सकते हैं. 19 अप्रैल को छंटनी होगी और 21 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. नगर निगम शिमला चुनाव के लिए 2 मई की तारीख चुनाव के लिए और 4 मई का दिन चुनाव परिणाम के लिए तय किया गया है. शहर के कुल 34 वार्डों में 86 हजार 650 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे. नगर निगम शिमला चुनाव शांति से पूरा करने के लिए विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस बल को तैनात किया जाएगा.
30 अप्रैल को थमेगा चुनाव प्रचार
जिला शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने सभी राजनीतिक दलों और अन्य प्रत्याशियों के साथ मतदाताओं से भी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सहयोग करने की अपील की है. चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए. साथ ही वह शहर के किसी भी वार्ड का निवासी होना चाहिए. यह जरूरी है कि प्रत्याशी का प्रस्तावक (Proposer) संबंधित वार्ड का ही निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड से प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है. चुनाव प्रचार 30 अप्रैल को शाम 5 बजे थम जाएगा.
ये भी पढ़ें:- 'भांग का सेवन करने से 4 दिनों तक उठ नहीं पाया', चरस को लेकर क्या बोल गए BJP विधायक?