हिमाचल: संजौली मस्जिद का नहीं थम रहा विवाद, हिंदू पक्ष ने वक्फ बोर्ड के दावे पर उठाए सवाल
Sanjauli Masjid Dispute: संजौली मस्जिद का विवाद थम नहीं रहा है. हिन्दू संगठन पूरी मस्जिद को अवैध करार देकर तोड़ने की मांग उठा रहें हैं. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद बक्फ बोर्ड के नाम पर है.
Himachal Pradesh News: शिमला की संजौली मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है. देवभूमि संघर्ष समिति ने मस्जिद को पूरी तरह अवैध बताया है. हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता जगतपाल ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने की आशंका जताई है. उन्होंने दावा किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड और जमाबंदी में मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक हिमाचल सरकार के पास है. ऐसे में वक्फ बोर्ड की ओर से रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा जाना शक पैदा करता है.
जगतपाल ने नगर निगम आयुक्त की अदालत पर अवमानना का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई. उन्होंने जल्द फैसला नहीं होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही. नगर निगम आयुक्त की अदालत ने पांच अक्टूबर को मस्जिद की पांच में से तीन मंजिलों को 21 दिसम्बर तक गिराने के आदेश जारी किए. 21 दिसम्बर को संजौली मस्जिद कमेटी ने पैसे और लेबर की कमी का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय मांगा. एमसी कोर्ट ने सुनवाई की अवधि 15 मार्च तक कर दी.
संजौली मस्जिद का मुद्दा फिर गर्माया
बक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुदबुदीन ने बताया कि मस्जिद 1905 से बनी हुई है. सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद कमियों को दुरुस्त करने की अर्जी भी दी गई है. उन्होंने हिन्दू पक्ष के मस्जिद की जमीन का मालिका हक सरकार के नाम बताए जाने का विरोध किया. मस्जिद के अवैध हिस्से में से डेढ़ मंजिल को गिरा दिया गया है और 5 मार्च 2025 तक बाकी डेढ़ मंजिल भी तोड़ दी जाएगी.
हिंदू पक्ष ने जानिए उठाये सवाल
बता दें कि संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण पर हिंदू संगठनों ने कई दिन तक आंदोलन किया था. 11 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने वैध बताए जा रहे हिस्से को खुद हटाने की पेशकश की थी. नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने पांच अक्टूबर को मस्जिद की अवैध मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया था. 15 अक्टूबर को मस्जिद कमेटी ने पांचवीं मंजिल को तोड़ने का काम शुरू किया. 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने मस्जिद के पूरे ढांचे की वैधता पर अंतिम फैसला आठ हफ्ते में करने का आदेश जारी किया.
मुस्लिम पक्ष की निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 नवंबर को खारिज कर दी थी. अब निचली दो मंजिलों की वैधता पर आयुक्त कोर्ट में मामला चल रहा है. हिन्दू संगठनों ने 11 सितंबर को संजौली में विशाल प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों की भीड़ बेकाबू हो गई. बैरिकेडिंग तोड़ कर मस्जिद स्थल की तरफ भीड़ बढ़ने लगी. पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित किया. प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पत्थर बरसाए गए. पत्थर लगने से पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हुए. संजौली के बाद अन्य जिलों में भी मस्जिदें को अवैध बताकर हिन्दू संगठनों ने प्रदर्शन किया.
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