SC ने NGT के आदेशों को किया रद्द, अब शिमला डेवलपमेंट प्लान के तहत होगा बिल्डिंग निर्माण
Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला में भवनों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. दरअसल, एनडीटी ने ग्रीन एरिया में भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है.
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Shimla Development Plan: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार के लिए 11 जनवरी, 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एनजीटी के आदेशों को रद्द कर दिया है. अब शिमला डेवलपमेंट प्लान (Shimla Development Plan) के तहत ही यहां भवनों का निर्माण होगा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने साल 2017 में शिमला शहर के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर रोक लगा दी थी.
शहर और प्लानिंग एरिया में सिर्फ ढाई मंजिल भवन के निर्माण की ही छूट थी. सरकार ने पाबंदियों से राहत देने के लिए टीसीपी विभाग से नया डेवलपमेंट प्लान तैयार करवाया था. इसमें शहर के कोर और ग्रीन एरिया में पाबंदी हटाने का प्रावधान था. इस प्लान में प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला भवन निर्माण की शर्त भी हटाने का फैसला लिया गया था. इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी थी. विधि विभाग इसके अधिसूचना जारी करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही एनजीटी ने प्लान पर रोक लगा दी. साथ ही 2017 में जारी आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए भी कहा. अब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इन आदेशों को रद्द कर दिया है.
शिमला के लोगों को बड़ी राहत
हिमाचल प्रदेश सरकार में एडवोकेट जनरल अनूप कुमार रतन ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान को हरी झंडी दे दी है. अब शहर में भवन का निर्माण इसी प्लान के तहत होगा. उन्होंने कहा कि इससे शिमला शहर के लोगों को खासी राहत मिलेगी. साथ ही कई ऐसी जनहित से जुड़ी इमारत का भी निर्माण हो सकेगा, जो अब तक एनजीटी के आदेशों की वजह से नहीं हो पा रहा था. इनमें अस्पतालों की कई बड़ी इमारतें भी शामिल हैं, जिससे प्रदेश भर की जनता को राहत मिलनी थी. अब राज्य सरकार इस दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ेगी.
पूर्व मंत्री ने किया फैसले का स्वागत
वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि साल 2017 के नवंबर महीने में एनजीटी ने प्लान पर रोक लगा दी थी. उन्होंने कहा कि इस प्लान से फागु से लेकर जाठिया देवी तक निर्माण के लिए प्लान तैयार किया गया था. पूर्व बीजेपी सरकार ने भी इस लड़ाई को पूरे दमखम के साथ लड़ा. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट से इस बड़ी राहत के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ओपीडी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर जैसे लंबित निर्माण किया जा सकेगा. उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त किया. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेशभर की जनता इससे लाभान्वित होगी.
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