Himachal Pradesh News: शिमला में विशेष अदालत ने हेरोइन यानी चिट्टे के साथ गिरफ्तार युवक को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. युवक 29 नवंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस की टीम तारा देवी के नजदीक गश्त कर रही थी, तभी पुलिस ने एक वोल्वो बस को रोका. यह बस चंडीगढ़ की तरफ से शिमला आ रही थी. इस बस की चेकिंग की गई.
बस की सीट नंबर- 17 पर बैठे एक युवक को सफल करने की वजह पूछी गई. युवक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की. पुलिस ने युवक की तलाशी ली गई. युवक एक सफेद रंग की प्लास्टिक की पन्नी लेकर बैठा हुआ था. इस प्लास्टिक की पन्नी में तलाशी के दौरान 10 ग्राम हेरोइन बरामद की गई.
सुनवाई के दौरान ने गवाहों के बयान दर्ज
अभियोजन के मुताबिक, पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि युवक का नाम राहुल चौहान है. वह जुब्बल के हाटकोटी का रहने वाला है. उस वक्त आरोपी युवक की उम्र 23 साल थी. राहुल चौहान के खिलाफ थाना बालूगंज में मुकदमा नंबर 272/19 साल 2019 में 30 नवंबर के दिन पंजीकृत किया गया था. पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा- 21 के तहत मुकदमा दर्ज किया. अदालत में सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज किए.
चार साल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना
इस केस की पैरवी जिला शिमला के न्यायवादी वन कपिल मोहन ने की. जज देवेंद्र कुमार शर्मा की विशेष अदालत ने सबूतों हुए आरोपी राहुल चौहान को अपराधी घोषित करते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा अपराधी राहुल चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान को 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर अपराधी यह 25 हजार जुर्माना नहीं भरता है, तो इस सूरत में उसे छह महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास होगी.
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