Shimla Latest News: बाहरी राज्यों से काम करने के लिए शिमला आने वालों के लिए खुद का पंजीकरण संबंधित विभाग में जाकर करना जरूरी है. शिमला में इस नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है. जिला शिमला में अब तक 18 हजार 53 प्रवासी कामगारों का पंजीकरण और सत्यापन पूरा हो चुका है. 


हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान से लोग काम करने के लिए आ रहे हैं. शिमला के सेब के बगीचों में पांच हजार से छह हजार नेपाली मूल के मजदूर काम कर रहे हैं.


'सभी कामगारों के कागज सही'


शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने कहा कि पुलिस की ओर से संबंधित थाना में प्रवासी कामगारों का पंजीकरण करवाया जाता है. बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों को नियमों के मुताबिक पंजीकरण करवाना जरूरी होता है. उन्होंने बताया कि शिमला में 18 हजार से ज्यादा प्रवासी कामगारों का पंजीकरण हो चुका है. 


पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी कामगारों के कागज सही हैं. किसी के कागजों में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है. पंजीकरण का एक मुख्य उद्देश्य यह देखना भी होता है कि बाहरी राज्य से आया हुआ कोई शख्स किसी आपराधिक पृष्ठभूमि का तो नहीं है. 


पुलिस अधीक्षक ने कहा कि देश का संविधान के मुताबिक कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जाकर काम कर सकता है. इसके लिए कोई रोक-टोक नहीं है. किसी भी इलाके में जाकर संबंधित थाने में पंजीकरण आवश्यक होता है.


'आधार कार्ड में गड़बड़ी नहीं मिली'


शिमला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बीते दिनों आधार कार्ड को लेकर लोगों ने कुछ शंका जाहिर की थी. इसके बाद शिमला पुलिस ने सैकड़ों आधार कार्ड की वेरिफिकेशन करवाई. आधार कार्ड में भी किसी तरह की कोई गलती नहीं पाई गई है. उन्होंने कहा कि शिमला पुलिस बेहद संजीदगी के साथ लोगों की सेवा में जुटी हुई है. उन्होंने सभी लोगों से सहयोग की भी अपील की है. 


पंजीकरण जरूरी 


बता दें कि नियमों के मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को पंजीकरण करवाना जरूरी होता है. ऐसा न करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा- 233 के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है.


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