(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Himachal News: हिमाचल में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नोटिस, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी ये बड़ी कार्रवाई
Shimla News: हिमाचल के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 15 दिन में नोटिस का जवाब मांगा गया है. जवाब ना देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
Himachal News: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) ने जिला सोलन के बागा में बने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है. मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट (UltraTech Cement Plant) बागा की इकाई की पिछले वर्ष स्टैक उत्सर्जन निगरानी की गई थी. इस निगरानी में पाया गया कि स्टैक उत्सर्जन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है.
इसके बाद एचपीएसपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय ने पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर एपीसीडी के सुचारू संचालन के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए इकाई को नोटिस जारी किया था. हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता ने कहा कि इससे पहले इकाई में सीमेंट मिल, रॉ मिल और कोयला मिल में स्टैक उत्सर्जन निगरानी की गई थी. जो निर्धारित मापदंडों से ऊपर पाई गई.
बार-बार मौके दिए जाने पर भी नहीं हुआ सुधार
स्टैक उत्सर्जन के उल्लंघन के लिए इकाई के खिलाफ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी. राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कानून का उल्लंघन करने वाली इकाईयों से पर्यावरण नुकसान की भरपाई करने के आदेश दिए हैं. बोर्ड का कहना है कि इसे लेकर इकाई को कई मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन यूनिट अभी भी जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रही है.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 15 दिन में तलब किया जवाब
अब हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इकाई से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और एनजीटी के निर्देशों के अनुसार पर्यावरण नुकसान की भरपाई भी की जाए. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है या सात वर्ष तक का कारावास या मामले के अनुसार दोनों का भी प्रावधान है.
धूल उत्सर्जन का भी नहीं रखा जा रहा ध्यान
अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बागा के संयंत्र क्षेत्र में पानी के छिड़काव की व्यवस्था नहीं होने और वाहनों की आवाजाही के कारण धूल का उत्सर्जन होने पर एक बार फिर इकाई का निरीक्षण किया गया. इसके अलावा कोयला मिल क्षेत्र को शीट कवर भी उपलब्ध नहीं कराया गया था. इसके परिणामस्वरूप इकाई को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब तैयार करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
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