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Himachal Crime News: शिमला में शादी का झांसा देकर दिव्यांग लड़की से बनाए शारीरिक संबंध, फिर हुआ फरार
Shimla News: शिमला में शादी का झांसा देकर दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है.
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Himachal Crime News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला (Shimla) में एक दिव्यांग लड़की से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है. जुनगा के हिवान की रहने वाली दिव्यांग लड़की (Disabled Girl) ने आरोप लगाए हैं कि आरोपी चुन्नू राम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. दिव्यांग लड़की ने इसकी शिकायत थाना सदर में दी है. पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
साल 2019 का है मामला
पीड़ित लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि चुन्नू राम उसे बहला-फुसलाकर जंगल में ले गया. इसके बाद यहां उसने उसके साथ रेप किया. चुन्नू राम ने लड़की से शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वह इससे इनकार कर रहा है. जंगल में ले जाकर रेप (Rape) करने का यह मामला 12 मार्च 2019 का है. पीड़ित लड़की का कहना है कि आरोपी चुन्नू राम ने पहले उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब वह अपने वादे से पीछे हट रहा है.
धारा 376 के तहत मामला दर्ज
शिमला पुलिस के एएसपी रमेश शर्मा थाना सदर में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस एफआईआर नंबर 15/23 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी चुन्नू राम की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. शिमला पुलिस आरोपी को गिरफ्तार (Arrest) करने के बाद 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करेगी.
क्या है धारा 376?
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अगर किसी महिला के साथ कोई जबरन शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे रेप की श्रेणी में शामिल किया जाता है. ऐसा करने वह शख्स कानून की नजर में दोषी होगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
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