Shimla News: नगर निगम शिमला के चुनावों का रास्ता हुआ साफ, मार्च में हो सकते हैं चुनाव
Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव पर रोक लगा दिया था. अब राज्य चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम फिर शुरू करेगा.
Himachal Pradesh News: नगर निगम शिमला के लंबित चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (High court) के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में स्टे लगा दिया है. अब नगर निगम शिमला के चुनाव मार्च, 2023 में हो सकते हैं. हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आएगी. हाईकोर्ट के स्टे की वजह से मतदाता सूची को अपग्रेड करने का काम भी रुक गया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लिखित प्रति प्राप्त होते ही राज्य चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करने का काम फिर शुरू करेगा.
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट गया था मामला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में नाभा वार्ड निवर्तमान पार्षद सिम्मी नंदा और पूर्व पार्षद राजीव ठाकुर में याचिका दायर की थी. इस याचिका में नगर निगम के पुनर्सीमांकन पर सवाल खड़े किए गए थे. याचिकाकर्ताओं में पुनर्सीमांकन को राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया गया बताया था. याचिकाकर्ताओं ने वार्डों के पुनर्सीमांकन को गलत ठहराकर पुरानी स्थिति बहाल किया जाने की मांग की थी. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जिला शिमला उपायुक्त को आपत्तियां सुनकर पुनर्सीमांकन पर एक बार फिर विचार करने के निर्देश दिए थे.
जून महीने में होने थे MC शिमला चुनाव
नगर निगम चुनाव जून 2022 में होना प्रस्तावित थे. इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला के वार्डों का पुनर्सीमांकन किया. इसी पुनर्सीमांकन के विरोध में दो पूर्व पार्षदों ने सवाल खड़े करते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले के हाई कोर्ट होने की वजह से यह चुनाव अब तक नहीं हो सके. सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेशों पर स्टे लगाने के बाद अब उन चुनावों की मार्च तक होने की संभावना है.