पटनाः गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं. शुक्रवार को डीएम द्वारा जारी निर्देश में बाजारों में अत्यधिक भीड़ होने और दुकानदारों के द्वारा मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किए जाने की स्थिति में नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानों के समीपवर्ती दुकानों को भी दो दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया है. यह नियम गया जिले में 12 जुलाई (रविवार) के दिन से लागू कर दिए जाएंगे.
वहीं होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी हॉल और विवाह परिसर को थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया है कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त) ही सम्मिलित हो सकेंगे.
डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि गया जिलांतर्गत गया शहरी/नगर निगम, गया/नगर पंचायत, बोधगया/टिकारी/शेरघाटी में आवश्यक वस्तुओं(दूध, फल, सब्जी, खाद्य पदार्थ तथा दवा आदि) को छोड़कर अन्य सभी दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को मार्गों के आधार पर खुलने हेतु विनियमन के लिए निर्दिष्ट किया जाता है. साथ ही अत्यावश्यक वस्तुओं/अनिवार्य चिकित्सीय सेवाओं/ प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दुकान तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान रविवार को पूर्णतः बंद रहेंगे. यह नगरीय क्षेत्र नगर निगम एवं नगर पंचायत में लागू रहेगा.
सप्ताह में सभी दिन खुलेंगे ये प्रतिष्ठान
डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार दवा/मेडिकल/निजी क्लिीनिक से सम्बन्धित प्रतिष्ठान, कृषि से सम्बन्धित प्रतिष्ठान, दूध/डेयरी की दुकान/ मिठाई/ वेकरी/ कन्फेक्सनरी की दुकान, गांधी मैदान/आजाद पार्क और खुले मैदान में लगने वाले सब्जी/फल की दुकान, होटल/रेस्टोरेन्ट्स/भोजनालय, मीट/मछली की दुकान, पशुचारा की दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से सम्बन्धित प्रतिष्ठान, एलपीजी गैस, पेट्रोल पम्प, आटा चक्की/तेल मिल/गैरेज/ऑटोमोबाईल्स रिपेयरिंग प्रतिष्ठान, प्रदूषण जांच केन्द्र, की दुकान खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि फुटपाथी दुकान बंद रहेंगे
शेष दुकानों के लिए ये नियम रहेंगे लागू
डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार चिकित्सीय सामग्री/दवा को छोड़कर, सभी प्रकार के दुकान/प्रतिष्ठान सुबह 06.00 बजे रात के 09.00 बजे तक ही खुलेगें रहेंगे. रात 10.00 बजे सुबह 05.00 तक कर्फ्यू सभी क्षेत्रों में लागू है. इस कारण दुकानों को निर्धारित अवधि में ही खोला और बंद किया जाएगा. सभी प्रकार के दुकान/प्रतिष्ठान मार्गरुट की दिशा के अनुसार दाएं/बाएं का निर्धारण कर दिये गये कार्य दिवस के अनुसार खुलेंगे. सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों में दुकानदार या उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही दुकान में प्रवेश देंगे और सामग्री उपलब्ध करायेंगे. साथ ही ग्राहकों/आने वाले व्यक्तियों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे. आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों/प्रतिष्ठानों के विरूद्ध सील करने की कानूनी कार्रवाई किया जाएगा.
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