जम्मू: जम्मू के रियासी जिले में स्थित सलाल पावर प्रोजेक्ट को प्रशासन ने "नो ड्रोन जोन" घोषित किया है. प्रशासन ने यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर के महत्वपूर्ण इमारतों और स्थापनाओं को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों और एसओपी को देखते हुए रियासी के जिला प्रशासन ने सलाल पावर स्टेशन को "नो ड्रोन जोन" घोषित किया है.


सलाल पावर प्रोजेक्ट की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सलाल पावर प्रोजेक्ट जो कि जम्मू के रियासी जिले के ज्योतिपुरम इलाके में आता है, को प्रशासन की तरफ से "नो ड्रोन जोन" घोषित किया गया है. इस फैसले के पीछे बड़ी वजह गृह मंत्रालय के उस आदेश को बताया जा रहा है जिसमें यह कहा गया है कि प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण इमारतें के आसपास 2 किलोमीटर के रेडियस को "नो ड्रोन जोन" घोषित किया गया है.


इस आदेश के जारी होने के बाद सलाल पावर प्रोजेक्ट के 2 किलोमीटर के दायरे में पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून और ड्रोन को उड़ाने पर पाबंदी लग गई है.


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