Jammu Kashmir News: दिल्ली की एक अदालत ने बारामूला (Baramulla) के लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद (Engineer Rashid) की जमानत के आदेश को स्थगित कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह मामला उस अदालत में जा सकता है जहां पर सांसदों को लेकर सुनवाई होती है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदेर जीत सिंह ने कहा कि पहले वह अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार करेंगे और इस पर भी कि क्या यह केस स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है. इस बीच 28 अक्टूबर को उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया.


बता दें कि चंदेरजीत सिंह ने टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर रशीद के जमानत के आदेश को सुरक्षित रखा था. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जज अब 13 नवंबर को अधिकार क्षेत्र के मामले पर विचार करेंगे और मामले में आदेश 19 नवंबर को आएगा. कोर्ट ने कहा, ''क्योंकि हम अधिकार क्षेत्र पर विचार कर रहे हैं कि मामले की इस कोर्ट सुनवाई में होनी चाहिए या एनआईए के सांसदों और विधायकों के लिए मौजूद कोर्ट में होनी चाहिए, आदेश उसके बाद जारी किया जाएगा.''


आज कोर्ट में करेंगे सरेंडर


10 सितंबर को कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत दी थी. उन्हें जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई थी. पिता की खराब सेहत का हवाला देते हुए रशिद की जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी. दस्तावेजों को देखने के बाद एनआईए ने इसका विरोध नहीं किया था. 


2019 में हुई थी इंजीनियर राशीद की गिरफ्तारी


इंजीनियर रशीद 2017 के टेरर फंडिंग केस में 2019 से जेल में हैं. उन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया था. जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव कराया गया था और 1 अक्टूबर को चुनाव संपन्न हुए थे जबकि 8 अक्टूबर को नतीजे आए थे. चुनाव बाद ही रशीद को सरेंडर करना था लेकिन इस बीच उनकी जमानत की अवधि बढ़ा दी गई थी. 


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