Omar Abdullah on Hijab controversy Verdict: कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने हिजाब विवाद (Hijab controversy) मामले पर बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. इसलिए स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार के दिए गए आदेश को निरस्त करने से भी इनकार कर दिया है. कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आते ही इस पर प्रतिक्रिया भी आने लगी है.


जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा, "कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूं. चाहे आप हिजाब के बारे में क्या सोच सकते हैं, यह कपड़ों की एक वस्तु के बारे में नहीं है, यह एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वह कैसे कपड़े पहनना चाहती है. अदालत ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा, यह एक उपहास है." आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की बेंच उडुपी की मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के लिए गठित की गई थी. इन लड़कियों ने मांग की थी कि उन्हें क्लास में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि ये उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है.



कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब बैन करने के साथ मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति और 5 फरवरी के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है.


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