Jammu Kashmir Latest News: वायुसेना में विंग कमांडर पीके सेहरावत के खिलाफ चल रही जांच जारी रहेगी. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सीजेएम बडगाम के दो आदेशों को रद्द करते एसआईटी को आदेश दिया. पीके सेहरावत पर महिला फ्लाइंग ऑफिसर से यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप है. सीजेएम बडगाम ने 10 और 16 अक्टूबर, 2024 को दो आदेश जारी किए थे. न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी की एकल पीठ ने सीजेएम बडगाम के दोनों आदेशों को रद्द करते हुए फैसला सुनाया.


अदालत ने कहा कि वायुसेना अधिनियम, 1950 की धारा 124 को केवल जांच पूरी होने और पुलिस रिपोर्ट या आरोप पत्र दाखिल करने के बाद ही लागू किया जा सकता है. 33 पन्नों के फैसले में जस्टिस वानी ने कहा कि धारा 124 के तहत विवेकाधिकार का इस्तेमाल भौतिक साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए और यह केवल एफआईआर पर आधारित नहीं हो सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि समय से पहले धारा 124 को लागू करने से जांच प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और धारा 125 के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका समाप्त हो सकती है.


विंग कमांडर पीके सेहरावत के खिलाफ जारी रहेगी जांच-HC


अदालत ने निर्देश दिया कि एसआईटी आपराधिक प्रक्रिया संहिता का पालन करते हुए एफआईआर की जांच को पूरा करे. जांच महिला अधिकारी की तरफ से सहरावत के खिलाफ लगाए गए रेप, उत्पीड़न और अधिकारियों की लीपापोती के आरोपों से संबंधित है. 31 दिसंबर, 2023 को महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने सहरावत पर नए साल की पार्टी में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. 8 सितंबर, 2024 को पुलिस स्टेशन बडगाम में रेप से संबंधित एक प्राथमिकी दर्ज की गई. 13 सितंबर, 2024 को, हाई कोर्ट ने विंग कमांडर सेहरावत को वायु सेना में पद और संभावित करियर को देखते हुए अग्रिम जमानत दे दी. हालांकि, अदालत ने जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की आवश्यकता और यात्रा पर प्रतिबंध सहित सख्त शर्तें लगाईं. सेहरावत की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर, 2024 को निर्धारित की गई है. 


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