Jammu-Kashmir Latest News: जम्मू-कश्मीर में सड़क हादसों को कम करने के लिए यातायात विभाग के साथ शिक्षा विभाग भी सामने आया है. शिक्षा विभाग के एक ताजा आदेश में कहा गया है कि नाबालिगों के स्कूल में वाहन लाने पर पूरी तरह से पाबंदी है. सड़क हादसे को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ अब स्कूल शिक्षा विभाग भी इस काम में सक्रिय हो गया है.
आदेश में कहा गया कि स्कूली बच्चों के वाहन लेकर स्कूल या कोचिंग सेंटर आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि सरकारी या निजी स्कूलों में या कोचिंग सेंटर में सभी जगहों पर नाबालिग छात्रों के वाहन लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है.
'नाबालिगों को वाहन न दें'
आदेश में यह भी कहा गया कि अगर कोई छात्र स्कूल वाहन लेकर आता है तो तुरंत उसके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा. ऐसी स्थिति में बच्चे के अभिभावकों को स्कूल बुलाकर बच्चे के साथ माता-पिता पर भी कानून कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश का उल्लंघन करते कोई पाया जाता है तो नाबालिग चालकों के साथ-साथ उनके अभिभावकों और वाहन के मालिक को 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना का दंड भी भुगतना पड़ेगा.
'तेज वाहन चलाने से दूसरे का भी होता है नुकसान'
जम्मू-कश्मीर के सैनिक कॉलोनी के रहने वाले राकेश चौधरी ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि नाबालिग चालक न केवल अपना नुकसान करते हैं, बल्कि वह कई बार दूसरों के नुकसान का भी कारण बनते हैं. उन्होंने कहा कि यह अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने नाबालिग बच्चे को वाहन न दें. ट्रैफिक विभाग से उन्होंने अनुरोध किया कि यह मुहिम स्कूल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए. नाबालिग चालक अक्सर तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस का एक काम है कि वह ऐसी रैश ड्राइविंग करने वाले चालकों पर ध्यान दें.
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