Jammu-Kashmir Corona Guidelines: जम्मू-कश्मीर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी (एसईसी) ने रविवार को राज्य में पहले से लागू कोरोना प्रोटोकॉल के साथ-साथ कुछ अन्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार गर्भवती महिला कर्मचारियों और दिव्यांगों को उनके ऑफिस में शारीरिक उपस्थिति से छूट दी गई है. इसके साथ ही वीकेंड लॉकडाउन, नाइड कर्फ्यू और कॉलेज स्तर तक की ऑनलाइन कक्षाओं सहित अन्य प्रतिबंधों को बरकरार रखा गया है.
नए गाइडलाइंस की महत्वपूर्ण बातें...
- गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को शारीरिक उपस्थिति में छूट, घर से काम कर सकते हैं.
- इनडोर या आउटडोर सभा में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं.
- सभी जिलों के बैंक्वेट हॉल में वैक्सीनेशन करा चुके 25 लोगों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के साथ एंट्री, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए या फिर बैंक्वेट हॉल की क्षमता का 25 प्रतिशत.
- सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां, क्लब, जिम और स्विमिंग पूल को 25 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति.
- सभी कॉलेज, स्कूल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और कोचिंग सेंटर शिक्षण ऑनलाइन चलेंगे.
- गैर-जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ सभी जिलों में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
- हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में गैर-जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध.
- केवल उचित सत्यापन के साथ ही टीकाकरण वाले व्यक्तियों को पार्कों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
रविवार को 7 मरीजों की हुई मौत
मुख्य सचिव एके मेहता की अध्यक्षता में हुई एसईसी की बैठक में जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने हुए उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर ने रविवार को कोरोना के 6,253 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या 3,97,202 हो गई है. रविवार को 7 मरीजों की मौत हुई और अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,605 हो गई है. इस समय प्रदेश में 42,866 सक्रिय मामले हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 3,49,731 है.
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