'गिरफ्तारी से करियर को होगा खतरा', J-K हाई कोर्ट ने IAF अधिकारी को रेप मामले में दी अग्रिम जमानत
Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में तैनात एक विंग कमांडर पर साथी महिला विंग कमांडर ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत को लेकर याचिका लगाई थी.
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Jammu Kashmir News: इंडियन एयर फोर्स (IAF) के एक विंग कमांडर को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. उन्हें रेप के एक मामले में अग्रिम जमानत दी गई है. उनके खिलाफ बीते रविवार को बडगाम पुलिस ने 1 जनवरी को हुई घटना के संबंध में केस दर्ज किया था.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी लेकिन साथ ही यह भी कहा कि बिना कोर्ट की इजाजत के चार्जशीट फाइल नहीं होनी चाहिए. इसमें कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनकी प्रतिष्ठा के साथ-साथ उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी.
गिफ्ट देने के बहाने यौन उत्पीड़न का आरोप
दरअसल, विंग कमांडर के खिलाफ एयर फोर्स के उसी स्टेशन पर तैनात एक महिला विंग कमांडर ने लगातार प्रताड़ित करने, यौन उत्पीड़न करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे. इस महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसे नए साल के जश्न के दौरान 31 दिसंबर 2023 को एयर फोर्स स्टेशन के ऑफिसर्स मेस में सेक्सुअल एक्ट करने के लिए मजबूर किया गया था.
महिला ने आरोप लगाया था कि यौन उत्पीड़न 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरम्यानी रात को 2 बजे के करीब हुआ था जब विंग कमांडर ने उसे कमरे में न्यू ईयर गिफ्ट लेने के लिए बुलाया था.
आरोपी विंग कमांडर के बिना इजाजत बाहर जाने पर रोक
उधर, हाई कोर्ट ने एयर फोर्स अधिकारी के बिना कमांडिंग ऑफिसर की इजाजत के जम्मू-कश्मीर से बाहर जाने पर रोक लगा दी है और उनसे साथ ही कहा है कि वह गवाह से किसी भी रूप में नहीं मिलेंगे. विंग कमांडर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. उस वक्त देश में यही धारा लागू थी. यह धारा आर्म्स फोर्सेज के सदस्यों द्वारा रेप के आरोप मामले में लगाई जाती है.
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