Waheed Parra Got Bail: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने आतंकी साजिश के मामले में पीडीपी (People's Democratic Party) नेता वहीद पारा (Waheed Para) को जमानत दे दी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वहीद पारा को नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था.  


न्यायमूर्ति संजीव कुमार एवं न्यायमूर्ति वी सी कौल की पीठ ने पारा को एक लाख रूपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की और साथ ही पीडीपी नेता पर कई शर्तें भी लगाईं. अदालत ने पारा को निर्देश दिया कि जब भी जरूरत होगी, वह जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे, मामले के जांच अधिकारी के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करेंगे साथ ही निचली अदालत की पूर्वानुमति के बगैर जम्मू कश्मीर संघशासित क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे.


HC ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला 
पारा धारा 124 ए (राजद्रोह) के मामलों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगन लगाने का लाभ पाने वाले शायद पहले शख्स हैं. हाईकोर्ट ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश का हवाला भी दिया. पीठ ने कहा , "हमारा सुविचारित मत है कि यह अपील मंजूर करने के लायक है. उसी हिसाब से आदेश दिया जाता है."


मुचलके के बाद मिली जमानत
कोर्ट ने कहा कि एनआईए (श्रीनगर) के विशेष न्यायाधीश के 20 जुलाई, 2021 के आदेश को दरकिनार किया जाता है और अपीलकर्ता को संबंधित मामले में जमानत दी जाती है. अदालत ने कहा, "श्रीनगर की केंद्रीय जेल के अधीक्षक को अपीलकर्ता को एक लाख रूपये का निजी बॉन्ड और उतनी ही राशि का मुचलका भरने के बाद रिहा करने का निर्देश दिया जाता है बशर्ते वह अन्य किसी मामले में लिप्त न हों."


नवंबर 2020 में हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि वहीद पारा को नवंबर 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था. वहीं आज पीडीपी नेता को जमानत मिल गई है.


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