Jammu Kashmir: सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगा नाइट कर्फ्यू, जानें- क्यों लिया गया ये फैसला?
Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है. रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नागरिकों की आवाजाही रोक दी गई है.
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Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है. यह कदम सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों द्वारा क्षेत्र में बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने और सीमा रेखा के पास किसी भी नापाक गतिविधियों को विफल करने के लिए उठाया गया है. एक आधिकारिक आदेश से यह जानकारी मिली.
जिलाधिकारी (डीएम) अभिषेक शर्मा द्वारा रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि भारत-पाकिस्तान सीमा रेखा पर अत्यधिक कोहरे से भरे मौसम में सीमा पार से घुसपैठ और ड्रोन के माध्यम से हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. आदेश के मुताबिक सांबा जिले में आईबी से एक किलोमीटर लंबी पट्टी में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नागरिकों की आवाजाही रोक दी गई है.
डीएम ने आदेश में कहा, ‘कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह रात में नौ बजे से सुबह छह बजे तक सांबा जिला में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे एक किलोमीटर तक के क्षेत्र में नहीं जाएगा.’ उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है और क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है.
आदेश में कहा गया है कि यह निर्देश जिला-स्तरीय स्थायी समिति की एक बैठक के बाद जारी किया गया, जहां बीएसएफ के अधिकारियों ने आईबी से एक किलोमीटर लंबी पट्टी पर रोजाना रात्रि कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया था, ताकि वे अपने कर्तव्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें.
डीएम ने कहा, ‘जिला प्रशासन ने यह महसूस किया है कि यह उचित है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाए ताकि उन क्षेत्रों में बीएसएफ का बेहतर नियंत्रण हो और भारतीय सुरक्षा के लिए हानिकारक तत्वों के नापाक मंसूबों को विफल किया जा सके.’
शर्मा ने कहा कि अगर आवाजाही आवश्यक है तो व्यक्ति या व्यक्तियों को बीएसएफ और पुलिस अधिकारियों को अपने पहचान पत्र दिखाने होंगे. आदेश के अनुसार, ‘उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति से कानून के अनुसार निपटा जाएगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगर इसे पहले वापस नहीं लिया गया या रद्द नहीं किया गया तो यह आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि तक लागू रहेगा.’
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