Jammu Kashmir News: श्रीनगर सेंट्रल जेल में फोन पहुंचाने के आरोप में पुलिसकर्मी निलंबित, विभागीय जांच के आदेश
Srinagar Central Jail: श्रीनगर उच्च सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल के अंदर फोन पहुंचाने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है. आरोपी पुलिसकर्मी पर विभागीय जांच का आदेश दिया गया है.
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Srinagar: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) जेल विभाग (Prison Department) की उस शिकायत के बाद सोमवार को एक पुलिसकर्मी (Policeman) को निलंबित (Suspended) कर दिया गया, जिसमें दावा किया गया था कि वह उच्च सुरक्षा वाली श्रीनगर सेंट्रल जेल (Srinagar Central Jail) के अंदर एक फोन पहुंचा रहा था. इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है. उन्होंने बताया कि, "जेल विभाग की ओर से शुरू की गयी आंतरिक निगरानी (Internal Monitoring) के दौरान जम्मू कश्मीर सशस्त्र बल (Jammu and Kashmir Armed Forces) की छठी बटालियन के चयन संवर्ग के सिपाही मुंतजिर अब्बास को मोबाइल पहुंचाते पिछले माह पकड़ा गया था."
अधिकारियों ने कहा कि, जेल महानिदेशक (Director General of Prisons) बी. श्रीनिवास ने मामले की सूचना गृह विभाग (Home Department) को दी, जिसने उन्हें निलंबन से पहले अपनी बटालियन में वापस भेज दिया और उनके खिलाफ समयबद्ध विभागीय जांच का आदेश दिया. गृह विभाग के जरिये सोमवार को जारी एक आदेश में, प्रमुख सचिव टी शालीन काबरा ने कहा कि, "अब्बास को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस महानिदेशक (कारा) के 25 जनवरी के पत्राचार के संदर्भ में जांच का आदेश दिया गया है."
हालांकि, आदेश में उनके निलंबन का कोई विशेष कारण नहीं दिया गया है. आदेश में कहा गया है, ‘‘पुलिस महानिदेशक, मौजूदा नियमों के अनुसार, अब्बास के खिलाफ विभागीय जांच (Departmental Inquiry) शुरू करेंगे और दो महीने के भीतर प्रशासनिक विभाग (Administrative Department) को सहायक दस्तावेजों के साथ प्रत्येक आरोप पर निष्कर्षों के साथ जांच की रिपोर्ट सौंपेंगे.’’
काबरा ने कहा कि जब तक निलंबन आदेश लागू रहता है, "निलंबित पुलिसकर्मी का मुख्यालय जम्मू सशस्त्र पुलिस मुख्यालय (Jammu Armed Police Headquarters) होगा और वह सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Additional Director General of Police) की अनुमति के बिना परिसर नहीं छोड़ेंगे."
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