Jammu Kashmir News: सब रजिस्ट्रार जम्मू ने कोर्ट के आदेश का पालन न करने के चलते शहर के एक थानेदार की संपत्ति जब्त करने, वेतन रोकने और बैंक खाता सीज करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश भूमि विवाद के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कोर्ट ने दिया था जिसका पालन नहीं हुआ था.
अदालत के आदेश का पालन न करना एक थानेदार को महंगा पड़ गया. जम्मू के सीमावर्ती इलाके कानाचक में भूमि विवाद के एक मामले में यथास्थिति बनाए रखने के कोर्ट के निर्देश का पालन न करने के चलते सब रजिस्ट्रार जम्मू ने इलाके के एसएचओ किचन अचल संपत्ति जब्त करने, वेतन रोकने और बैंक खाता सीज करने के निर्देश दिए हैं.
आदेश का पालन करवाने के लिए कहा था
मामला जम्मू के दोमाना इलाके में 19 कनाल और 19 मारला भूमिका है. जम्मू की सब रजिस्ट्रार कोर्ट में याचिकाकर्ता अशोक कुमार, रंजीत कुमार, पवन कुमार और सिकंदर लाल का इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर मंगल सिंह, बोधराज, नरेश सिंह के साथ विवाद चल रहा था. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में मार्च 2022 में दोनों पक्षों को यथास्थिति बनने के निर्देश दिए थे और साथ ही इलाके के एसएचओ को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का पालन करवाने के लिए कहा था.
अदालत के आदेश के बावजूद विवादित भूमि पर निर्माण का काम जारी रहा. इसके बाद कोर्ट ने जुलाई 2024 में और मानना का नोटिस जारी किया था. लेकिन इस नोटिस के बावजूद न तो इलाके का एसएचओ अदालत में हाजिर हुआ और न ही कोई सफाई दी.
इसके बाद भी उसे विवादित भूमि पर निर्माण का काम जारी रहा
अब याचिका कर्ताओं ने कोर्ट में सबूत के तहत उसे विवादित भूमि पर चल रहे निर्माण के काम का वीडियो दिखाए. इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए सब रजिस्टार जम्मू ने एसएचओ की संपत्ति जब्त करने, उनके बैंक अकाउंट सीज करने के साथी वेतन रोकने का आदेश सुना दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सनी के दौरान एसएचओ को कोर्ट में हाजिर रहने के भी निर्देश दिए हैं.
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