Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर के कुलगाम (Kulgam) में नशा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है. नशा तस्कर की संपत्ति पर पुलिस का डंडा चला है. गुलाम मोहम्मद मीर का एक मंजिला रिहायशी मकान पुलिस की टीम ने कुर्क कर लिया. अचल संपत्ति की कीमत 10 लाख से ज्यादा आंकी गयी है. पुलिस ने कार्यवाही एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में की.
नशा तस्कर गुलाम मोहम्मद मीर पर संपत्ति को अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप है. प्रथम दृष्टया सामने आया कि कुख्यात नशा तस्कर गुलाम मोहम्मद मीर ने संपत्ति नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की थी. 976.76 स्कवायर फीट के भूखंड पर रिहायशी एक मंजिला मकान खड़ा किया गया था.
नशा तस्कर की 10 लाख की अचल संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क
गौरतलब है कि नशा तस्कर गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ गुल कसाई कुलगाम जिले का निवासी है. दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है. नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है. आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है. मादक पदार्थ की बरामदगी के बाद नशा तस्कर की संपत्ति को कब्जे में लिया जा रहा है. पुलिस ने नशा तस्कर गुलाम मोहम्मद मीर की संपत्ति का पता लगा लिया था.
976.76 स्कवायर फीट के भूखंड पर खड़ा किया था रिहायशी घर
जब्ती की अनुमति मिलने के बाद पुलिस का अमला प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत बेशकीमती मकान को कुर्क कर लिया. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गयी थी. मकान पर कुर्की का नोटिस तामील कराया गया. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि जांच में नशा तस्कर की अचल संपत्ति का पता चला था. नशा तस्कर ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की थी. इसलिए गुलाम मोहम्मद मीर का 10 लाख से ज्यादा कीमत के मकान पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.