Mobile internet service suspended in Kashmir: अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आतंकवाद के वित्तपोषण (टेटर फंडिग) के मामले में एक अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद कश्मीर में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गयी है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि घाटी में सभी नेटवर्क सेवा प्रदाताओं की मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है. हालांकि, अधिकारियों के अनुसार फाइबर और ब्रॉडबैंड समेत फिक्स्ड लाइन पर इंटरनेट सेवाएं चालू हैं.


दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने यासीन मलिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग अवधि की सजा सुनाईं. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. यासीन मलिक को दो अपराधों - आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और यूएपीए की धारा 17 (यूएपीए) (आतंकवादी गतिविधियों के लिए राशि जुटाना)- के लिए दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई.


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56 वर्षीय यासीन मलिक 1990 के दौर में आतंकवाद की शुरुआत के पहले अपने छात्र जीवन के समय से ही जेल आता-जाता रहा. अपनी रिहाई के बाद साल 1994 में हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीति में आने वाले मलिक ने गांधीवादी तरीके से विरोध करने की घोषणा की थी और उसे अलगाववादी खेमे में एक उदारवादी आवाज के तौर पर देखा जाता था. एक पाकिस्तानी कलाकार से शादी करने वाले मलिक की 10 साल की बेटी भी है. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मलिक को 2019 की शुरुआत में 2017 में दर्ज आतंक के वित्तपोषण संबंधी मामले में गिरफ्तार किया था. यासीन मलिक का जन्म श्रीनगर स्थित मैसूमा इलाके में तीन अप्रैल 1966 को हुआ था.


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