अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते और आपके पास 6 सिम कार्ड हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. दरअसल दूरसंचार विभाग ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को आदेश जारी किया है कि जम्मू और कश्मीर में एक ग्राहक के नाम पर 6 से ज्यादा सिम कनेक्शन नहीं होने चाहिए. अगर कोई 6 से ज्यादा सिम इस्तेमाल कर रहा है तो उसे अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और अन्यों को बंद रखने का ऑप्शन दिया जाएगा. गौरतलब है कि देश के अन्य राज्यों में लोग 9 सिम कार्ड तक रख सकते हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर में ये संख्या 6 है.


बता दें कि विभाग के आदेश में कहा गया है कि,”  विभाग द्वारा किये गए विश्लेषण में अगर किसी कस्टमर के पास सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के सिम कार्ड निर्धारित संख्या से ज्यादा पाए जाते हैं तो सभी सिम का फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा.


इस वजह से जारी किया गया है आदेश


दूर संचार विभाग द्वारा ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि वित्तिय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल और धोखाधड़ी जैसे घटनाओं को रोका जा सके और उनकी जांच हो सके. इसके साथ ही विभाग द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं जो नियम के अनुसार इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं.गौरतलब है कि जो नंबर इस्तेमाल में नहीं है उनकी आउटगोउंग कॉल 30 दिन के अंदर बंद कर दी जाएगी. वहीं इनकमिंग कॉल 45 दिनों के भीतर बंद हो जाएगी.


नंबर बंद ना कराने पर 60 दिन के अंदर हो जाएगा निष्क्रिय


वहीं ग्राहक चाहे तो निर्धारित सीमा से ज्यादा के मोबाइल नंबरों को बंद करा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में 60 दिन के भीतर नंबर निष्क्रिय कर दिया जाएगा. वहीं अगर कोई ग्राहक इंटरनेशनल रोमिंग में है या फिर दिव्यांग है तो उसे इस स्थिति में 30 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा.


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